Income Tax विभाग ने Vivad Se Vishwas Scheme की लास्ट डेट बढ़ाई, जानिए कितना मिला वक्त
आयकर (Income Tax) विभाग ने सोमवार को विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) के तहत कर बकाया का निर्धारण करने और ब्याज तथा जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी तक (Deadline) बढ़ा दी.
आयकर (Income Tax) विभाग ने सोमवार को विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) के तहत कर बकाया का निर्धारण करने और ब्याज तथा जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी तक (Deadline) बढ़ा दी. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 के मूल नियमों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित कर मांग का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता. ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र में कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत देय राशि निर्धारित करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी गयी है. परिपत्र के अनुसार, एक फरवरी, 2025 या उसके बाद की जाने वाली घोषणाओं पर विवादित कर मांग का 110 प्रतिशत करदाता को भुगतान करना होगा. इस योजना का लाभ वे करदाता उठा सकते हैं जिनके मामले में विवाद है/अपील दायर की गयी हैं.
CBDT extends due date for determining amount payable as per column (3) of Table specified in section 90 of Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024 from 31st December, 2024 to 31st January, 2025.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2024
Circular No. 20/2024 dated 30.12.2024 issuedhttps://t.co/uYGf1Oh3g2 pic.twitter.com/agjuRsMHqg
इसमें रिट और विशेष अनुमति याचिकाएं (अपीलें) शामिल हैं. चाहे वे करदाता या कर अधिकारियों की तरफ से दायर की गई हों. इसमें वे मामले शामिल हैं, जो 22 जुलाई, 2024 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित हैं.
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उल्लेखनीय है कि लगभग 35 लाख करोड़ रुपये की लगभग 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद चल रहा है. विवाद से विश्वास योजना, 2024 की घोषणा 23 जुलाई को पेश वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी. योजना एक अक्टूबर, 2024 से अमल में आई.
01:26 PM IST