Income Tax: इन टैक्सपेयर्स के लिए ITR Filing की Last Date बढ़ी, जानिए कब तक की मिली मोहलत
अभी तक बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब तमाम टैक्सपेयर्स 15 जनवरी 2025 तक अपने बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न भर सकेंगे.
आयकर (Income Tax) विभाग ने बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न (Belated or Revised ITR) भरने की आखिरी तारीख (Last Date) को आगे बढ़ा दिया है. अभी तक बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब तमाम टैक्सपेयर्स 15 जनवरी 2025 तक अपने बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न भर सकेंगे. इसे लेकर आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट भी की है और बयान जारी किया है.
क्या लिखा है आयकर विभाग ने?
आयकर विभाग ने पोस्ट में लिखा है- 'सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए भारतीय नागरिकों के लिए बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है.'
CBDT extends the last date for furnishing Belated/ Revised return of income for AY 2024-25 in the case of Resident Individuals from 31st December, 2024 to 15th January, 2025.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 31, 2024
✅Circular no. 21/2024 dated 31/12/2024 issued-https://t.co/DedADMfnGX pic.twitter.com/sBVdGZqxRF
विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख बढ़ी
आयकर (Income Tax) विभाग ने सोमवार को विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) के तहत कर बकाया का निर्धारण करने और ब्याज तथा जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी तक (Deadline) बढ़ा दी. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 के मूल नियमों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित कर मांग का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता. ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है.
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र में कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत देय राशि निर्धारित करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी गयी है. परिपत्र के अनुसार, एक फरवरी, 2025 या उसके बाद की जाने वाली घोषणाओं पर विवादित कर मांग का 110 प्रतिशत करदाता को भुगतान करना होगा. इस योजना का लाभ वे करदाता उठा सकते हैं जिनके मामले में विवाद है/अपील दायर की गयी हैं.
CBDT extends due date for determining amount payable as per column (3) of Table specified in section 90 of Direct Tax Vivad Se Vishwas Scheme, 2024 from 31st December, 2024 to 31st January, 2025.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2024
Circular No. 20/2024 dated 30.12.2024 issuedhttps://t.co/uYGf1Oh3g2 pic.twitter.com/agjuRsMHqg
अगर आपको भी अपना बीलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना है और आपने अभी तक नहीं किया है तो आपके पास अभी भी वक्त है. वहीं अगर आप विवाद से विश्वास स्कीम के तहत फायदा पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास वक्त है.
02:07 PM IST