Refund Request तो रिजेक्ट नहीं हुई, लेकिन रिफंड का पैसा भी अब तक नहीं आया, क्या करें? यहां जानिए
अगर आपकी रिफंड रिक्वेस्ट फेल हो गई है तो आप दोबारा से रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. लेकिन अगर आपकी रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी नहीं हुई है और आपका रिफंड का पैसा भी अब तक अकाउंट में नहीं आया है, तो क्या करेंगे? यहां जानिए
ITR Refund: जिन लोगों ने समय से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, उनका रिफंड भी आना शुरू हो गया है. आमतौर पर ITR फाइल करने के 4 से 5 हफ्तों के अंदर रिफंड मिल जाता है. आईटीआर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फॉर्म की जांच के बाद रिफंड (Refund) प्रोसेस करता है. लेकिन कई बार कुछ कारणों से आपकी रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकती है या रिफंड आने में देरी हो जाती है. इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहां रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए.
अगर आपकी रिफंड रिक्वेस्ट फेल हो गई है तो आप दोबारा से रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं. लेकिन अगर आपकी रिफंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी नहीं हुई है और आपका रिफंड का पैसा भी अब तक अकाउंट में नहीं आया है, तो क्या करेंगे? इस स्थिति में आप मामले की शिकायत कर सकते हैं.
ऐसे दर्ज करें शिकायत
अगर आपकी रिफंड रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट नहीं है और रिफंड भी नहीं आया है, तो आप इसकी शिकायत incometax.gov.in पर कर सकते हैं. इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-103-4455 पर भी शिकायत कर सकते हैं. इस नंबर पर वर्किंग डेज में सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कॉल की जा सकती है. इसके अलावा आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
शिकायत से पहले चेक करें स्टेटस, जानें तरीका
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
- यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करके लॉग-इन करें.
- अब आपको स्क्रीन पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म शो होगा.
- इसके बाद फॉर्म के नीचे ड्रॉप-डाउन लिस्ट से ऑप्शन पर क्लिक करें और आईटीआर पर सेलेक्ट करें.
- अब आपको असेसमेंट ईयर दर्ज करके सबमिट करना है.
- इसके बाद रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए आपको ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपको स्क्रीन में आईटीआर रिफंड का स्टेटस शो हो जाएगा.
स्टेटस चेक करने का ये भी है तरीका
- सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
- पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आपसे दो तरह की जानकारी मांगी जाएंगीं, एक पैन नंबर और दूसरा जिस साल का रिफंड बाकी है वो साल, इन जानकारियों को दर्ज कीजिए.
- अब आपको कैप्चा कोड को भरना होगा.
- इसके बाद Proceed पर क्लिक कर दीजिए. स्टेटस आपके सामने होगा.
किन वजहों से अटक सकता है रिफंड
- रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरिफाई न करना
- आयकर विभाग की ओर से भेजे गए ई-मेल का जवाब न देना
- टीडीएस का मैच न होना
- आपका अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत होना
- अकाउंट वैलिडेट न होना
- पैन आधार से लिंक न होना
- पैन कार्ड पर लिखा नाम, बैंक खाते में लिखे नाम से मैच न होना आदि.
09:22 AM IST