Income Tax Rule: इस साल बदल गए टैक्स से जुड़े ये 5 नियम, अगले साल ITR Filing के वक्त आपको पड़ेगी इनकी जरूरत
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Dec 26, 2024 05:45 PM IST
साल 2024 खत्म हो रहा है और 2025 दस्तक देने वाला है. इस साल इनकम टैक्स (Income Tax) से जुड़े कई बदलाव हुए हैं, जो अगले साल आईटीआर फाइल (ITR Filing) करते वक्त लागू होंगे. दरअसल, इस साल अप्रैल से जून के बीच आम चुनाव हुए थे, जिसके चलते बजट साल के बीच में पेश करना पड़ा. जुलाई 2024 में पेश हुए बजट (Budget) में इनकम टैक्स से जुड़े कई बदलाव हुए थे. आइए जानते हैं इनकम टैक्स से जुड़े 5 बदलावों के बारे में, जिनकी इस साल आईटीआर फाइलिंग के वक्त आपको जरूरत पड़ेगी.
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1- नए इनकम टैक्स स्लैब
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2- स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा
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3- कॉरपोरेट एनपीएस के तहत डिडक्शन
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4- LTCG और STCG के नियम
इक्विटी और म्यूचुअल फंड से हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अब 20 फीसदी टैक्स लगेगा. अभी तक यह 15 फीसदी हुआ करता था. वहीं असेट्स, गोल्ड, घर जैसी चीजों से हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा. इसके अलावा असेट्स से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5 फीसदी का टैक्स लगेगा, जो पहले 10 फीसदी हुआ करता था. वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स छूट सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है.
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