Post Office में 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं PPF में निवेश, Tax छूट का भी मिलेगा फायदा
Post Office PPF Account: डाकघर में पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश की शुरुआत महज 500 रुपये से कर सकते हैं. हां ध्यान रहे कि एक वित्तीय वर्ष में आप इसमें 1.50 लाख रुपये से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं.
Post Office PPF Account: इस अकाउंट से पैसा आप पांचवें साल सिर्फ एक बार निकाल सकते हैं. (पीटीआई)
Post Office PPF Account: इस अकाउंट से पैसा आप पांचवें साल सिर्फ एक बार निकाल सकते हैं. (पीटीआई)
Post Office PPF Account: पोस्ट ऑफिस (Post Office) में कई छोटी बचत योजनाएं (post office small saving scheme) हैं जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेहतर रिटर्न और सुरक्षित निवेश के लिए पैसे (Money) लगा सकते हैं. इन्हीं में एक खास स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public provident fund) यानी पीपीएफ. पीपीएफ (PPF) में निवेश करना बेहद आसान है. बता दें, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को लेकर हाल में कटौती की घोषणा के अगले ही दिन सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया था. पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ स्कीम में लंबे समय के लिए निवेश किया जाता है और इससे मिली एकमुश्त राशि आपके काम आती है.
पीपीएफ में निवेश पर ब्याज दर (Interest rate on investment in PPF)
पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर आप अभी पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको 7.1 प्रतिशत सालाना का ब्याज मिलता है. यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है. इस स्कीम में 15 साल के लिए निवेश किया जाता है.
कितना कर सकते हैं निवेश (How much can you invest in PPF)
डाकघर में इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश की शुरुआत महज 500 रुपये से कर सकते हैं. हां ध्यान रहे कि एक वित्तीय वर्ष में आप इसमें 1.50 लाख रुपये से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं. पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए ओपन किया जाता है. हालांकि मेच्योरिटी के बाद भी इसे एक्सटेंड कराने के विकल्प मौजूदज होते हैं.
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— India Post (@IndiaPostOffice) April 6, 2021
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कौन खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट (Who can open PPF account)
अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट (PPF Account in Post Office) ओपन करा सकते हैं. इसमें कोई भी सिंगल पर्सन अपना अकाउंट ओपन करा सकता है. एक बात का ध्यान रहे कि पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में पूरे देश में सिर्फ एक ही ओपन हो सकता है. अकाउंट में 50 के मल्टीपल में पैसा जमा कर सकते हैं, जो 1.50 लाख रुपये तक हो सकता है.
PTI
टैक्स छूट की भी फायदा (Benefit of tax exemption)
आप जो रकम पीपीएफ में डालते हैं वह इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट के दायरे में आ जाते हैं. ध्यान रहे अगर आप किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डिस्कंटीन्यु हो जाता है. ऐसे में आपको लोन या कैश निकालने की सुविधा नहीं मिलती है. हालांकि मेच्योरिटी टाइम से पहले मिनिमम 500 रुपये और 50 रुपये डिफॉल्ट फीस जमा कर इसे रिवाइव करा सकते हैं.
कब निकाल सकेंगे कैश (withdraw of cash)
यहां जान लें कि इस अकाउंट से पैसा आप पांचवें साल सिर्फ एक बार निकाल सकते हैं. निकासी की रकम जमा राशि का 50 प्रतिशत तक हो सकती है. अगर आप पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट बंद कराना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन होने के पांच साल पूरा होने के बाद ही यह संभव होगा.
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03:23 PM IST