SpiceJet को सुप्रीम कोर्ट से झटका! मारन परिवार को ₹270 करोड़ बैंक गारंटी भुनाने की छूट दी
स्पाइजेट कलानिधि मारन को 75 करोड़ रुपये ब्याज भी देगा. कंपनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 270 करोड़ की यह राशि अदा की जाएगी.
बजट एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) और उसके पूर्व प्रोमोटर कलानिधि मारन (Kalanithi Maran) के बीच विवाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मानर परिवार को ₹270 करोड़ बैंक गारंटी भुनाने की छूट दी है. स्पाइजेट कलानिधि मारन को 75 करोड़ रुपये ब्याज भी देगा. कंपनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 270 करोड़ की यह राशि अदा की जाएगी.
SC के आदेश पर स्पाइसजेट का बयान आया है. कंपनी ने कहा है कि स्पाइसजेट और उसके पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और उनकी फर्म केएएल एयरवेज के बीच विवाद से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विवाद में कुल राशि ₹578 करोड़ है, जिसमें से ₹308 करोड़ पहले ही जमा किए जा चुके हैं.
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#SpiceJet को #SupremeCourt से झटका !
— Zee Business (@ZeeBusiness) February 13, 2023
🔸मारन परिवार को ₹270 Cr बैंक गारंटी भुनाने की छूट दी
🔸स्पाइसजेट कलानिधि मारन को ₹75 Cr ब्याज भी देगा
🔸कंपनी ने कहा -सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ₹270 करोड़ की यह राशि अदा की जाएगी
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270 करोड़ रुपये की बाकी रकम कंपनी के पास कैश में रिजर्व है जिसके खिलाफ बैंक गारंटी दी गई है. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ₹270 करोड़ की यह राशि आराम से अदा की जाएगी. इसके अलावा, SC के निर्देश के अनुसार, 75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा. हम आशा करते हैं कि यह इस मामले में अंतिम समाधान प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है.
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07:54 PM IST