Jeevan Pramaan: रिजेक्ट न हो जाए Digital Life Certificate, ये 2 डीटेल्स जरूर चेक करें, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन
Digital Life Certificate: आपका पेंशन टाइम से आता रहे, इसके लिए आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है, आप ऑनलाइन या खुद जाकर यह प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. हालांकि, आपके फॉर्म में अगर दो डीटेल्स गलत हुईं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है.
पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर से पहले डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) जमा करना होता है. (प्रतीकात्मक)
पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर से पहले डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) जमा करना होता है. (प्रतीकात्मक)
Jeevan Pramaan: पेंशनर्स को हर साल 30 नवंबर से पहले डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate) जमा करना होता है. आपका पेंशन टाइम से आता रहे, इसके लिए आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होता है, इसके बाद पेंशन वितरण अथॉरिटी, जिसमें बैंक, पोस्ट ऑफिस और दूसरे वित्तीय संस्थान आते हैं, आपका पेंशन जारी करती है. आप ऑनलाइन या खुद जाकर यह प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात होती है कि आपका आधार-लिंक्ड पेंशन/सेविंग्स अकाउंट कहीं भी खुला हो, आप देशभर में अपने बैंक के किसी भी ब्रांच या फिर किसी भी दूसरे बैंक में अपना काम करा सकते हैं. हालांकि, आपके फॉर्म में सबकुछ ठीक होना चाहिए, दो डीटेल्स खासकर सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं. अगर ये गलत होती हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है.
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आपको किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है?
- पेंशनर के पास आधार नंबर (Aadhaar number) होना चाहिए.
- पहले से एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए.
- पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी (बैंक, पोस्ट ऑफिस और दूसरे वित्तीय संस्थान) के पास आपके आधार नंबर का रजिस्ट्रेशन पहले से होना चाहिए.
- बायोमीट्रिक डिवाइस
- विंडोज़ 7.0 पीसी और एंड्रॉयड 4.0 से ऊपर के मोबाइल और टैबलेट
- इंटरनेट कनेक्टिविटी
क्यों बैंक में रिजेक्ट हो सकता है आपका Jeevan Pramaan?
बैंक में आपका जीवन प्रमाण पत्र दो कारणों से रिजेक्ट हो सकता है. पहला, अगर आपके बैंक के रिकॉर्ड में आधार नंबर अपडेटेड नहीं है या फिर आपके ऐप्लीकेशन में आधार नंबर की डीटेल्स गलत चली गई हैं तो आपका प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो सकता है.
दूसरा, अगर आपने या फिर बैंक के कर्मचारियों की ओर से पेंशनर की अकाउंट डीटेल गलत डाली गई है, तो भी आपका फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा और इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा.
री-सबमिट करने का मिलेगा ऑप्शन
TRENDING NOW
कमजोर बाजार में खरीद लें जीरो डेट कंपनी वाला स्टॉक! करेक्शन के बाद बन सकता है पैसा, छुएगा ₹930 का लेवल
Stock Market Closed on 15th November: BSE, NSE पर शुक्रवार को नहीं होगी ट्रेडिंग, चेक कर लें छुट्टियों की लिस्ट
बैंक पर फॉर्म की प्रोसेसिंग होती है और बैंक आपको इसकी कन्फर्मेशन 2-3 दिनों के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज देगा. अगर ऊपर बताए गए कारणों में से कोई भी स्थिति सामने आती है तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी और आपको प्रॉब्लम फिक्स करके लाइफ सर्टिफिकेट री-सबमिट करना होगा.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
06:10 PM IST