निवेशकों की सेफ्टी के लिए Sebi ने उठाया बड़ा कदम, नॉन-कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी की डिलिस्टिंग नियम किए सख्त
Non-Convertible Debt Securities: इसके तहत नॉन-कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी रखने वाले 200 से अधिक नॉन-क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) वाली लिस्टेड एंटिटीज अपनी मर्जी के अनुसार लिस्टिंग खत्म नहीं कर सकेंगी.
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Non-Convertible Debt Securities: मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने निवेशकों के हितों की रक्षा को लिस्टेड एंटिटीज इकाइयों के लिये नया नियम नोटिफाई किया है. इसके तहत नॉन-कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी (Non-Convertible Debt Securities) रखने वाले 200 से अधिक नॉन-क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) वाली लिस्टेड एंटिटीज अपनी मर्जी के अनुसार लिस्टिंग खत्म नहीं कर सकेंगी.
क्या है फ्रेमवर्क?
नये नियम के तहत सूचीबद्ध इकाई को सूचीबद्धता समाप्त करने की अधिसूचना प्राप्त होने के 15 वर्किंग डे के भीतर Non-Convertible Debt Securities रखने वाले धारकों से अनुमति लेनी होगी. वर्तमान में इकाइयों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक के बारे में शेयर बाजार को पहले से सूचना देनी होती है. फिर बैठक में स्वेच्छा से लिस्टिंग खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाता है.
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नई व्यवस्था में डेट सिक्योरिटीज की लिस्टिंग खत्म करने के लिये 100% डेट सिक्योरिटी होल्डर्स से मंजूरी प्राप्त करने को अनिवार्य कर दिया गया है. यह इक्विटी शेयर के विपरीत है, जिसमें लिस्टिंग खत्म करने की मंजूरी के लिये निश्चित सीमा से अधिक बहुमत पर्याप्त है.
इसका कारण यह है कि इक्विटी शेयर के विपरीत लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी पीरियड फिक्स्ड होती है. सेबी ने इस संदर्भ में 23 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी की.
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09:38 PM IST