RBI ने सरकारी सिक्योरिटीज में उधार लेने-देने के लिए जारी किया ड्राफ्ट रूल, जानिए पूरी डीटेल
Government Securities: माना जा रहा है कि यह सिस्टम निवेशकों को इनएक्टिव सिक्योरिटीज का उपयोग कर पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ाने का एक अवसर देकर उन्हें सिक्योरिटीज उधारी बाजार में व्यापक भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगी.
Government Securities: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकारी सिक्योरिटीज को उधार देने और उधार लेने को लेकरनियमों का मसौदा जारी किया. आरबीआई ने इस महीने की शुरूआत में मौद्रिक नीति की समीक्षा में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उधार देने और उधार लेने की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव रखा था. माना जा रहा है कि यह सिस्टम निवेशकों को इनएक्टिव सिक्योरिटीज का उपयोग कर पोर्टफोलियो रिटर्न बढ़ाने का एक अवसर देकर उन्हें सिक्योरिटीज उधारी बाजार में व्यापक भागीदारी की सुविधा प्रदान करेगी.
रिजर्व बैंक के मसौदा निर्देश (सरकारी प्रतिभूति उधारी), 2023 के अनुसार, सरकारी सिक्योरिटीज को उधार देने और लेने (GSL) का सौदा कम-से-कम एक दिन और अधिकतम 90 दिनों के लिए होगा. केंद्रीय बैंक ने इस बारे में बैंकों, बाजार प्रतिभागियों और अन्य संबद्ध पक्षों से 17 मार्च, 2023 तक प्रतिक्रिया देने को कहा है.
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इसमें ट्रेजरी बिल शामिल नहीं
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ड्राफ्ट निर्देश के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से जारी सिक्योरिटीज उधार देने और उधार लेने के लिये पात्र होंगी. इसमें ट्रेजरी बिल शामिल नहीं हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की की तरफ से जारी प्रतिभूतियां (ट्रेजरी बिल समेत) जीएसएल सौदे के तहत गारंटी के लिये पात्र होंगी.
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सरकारी सिक्टोरिटीज में रेपो लेनदेन करने के लिए पात्र संस्था और रिजर्व बैंक की तरफ से अनुमोदित कोई अन्य संस्था प्रतिभूतियों के ऋणदाता के रूप में जीएसएल लेनदेन में भाग लेने के लिए पात्र होगी.
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(भाषा इनपुट के साथ)
12:13 PM IST