ट्रांजैक्शन फेल हुआ और कट गए पैसे? नहीं मिला रिफंड? अब बैंक रोज देगा 100 रुपए पेनाल्टी, जानें RBI का ये कड़क नियम
Written By: शुभम् शुक्ला
Sat, Nov 09, 2024 09:28 AM IST
RBI rule failed transaction: आप ATM गए, पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया. पैसा अकाउंट से कट गया. किसी को पैसे भेज रहे थे ट्रांजैक्शन फिर से फेल हो गई और पैसे कट गए. अक्सर ऐसा होता है. यही वजह है कि RBI ने इसके लिए कड़क नियम बनाया है. किसी का कोई भी मनी ट्रांजैक्शन फेल होता है तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में बैंक रिफंड देता है. लेकिन, अगर ऐसा नहीं होता तो बैंक को जुर्माना (penalty) भरनी पड़ेगी. जी हां, फेल ट्रांजैक्शन पर अकाउंट से पैसे कटने पर बैंक को रिफंड करना होता है. अगर बैंक ऐसा नहीं करेगा तो रोज 100 रुपए के हिसाब से पेनाल्टी देनी पड़ेगी. बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का इस पर क्या कड़क नियम है, आइये जानते हैं.
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RBI का TAT Harmonisation रूल
RBI ने 2019 में 20 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें TAT यानी टर्न अराउंड टाइम को बराबर करने और ग्राहकों को मुआवजा देने पर निर्देश दिए गए थे. RBI के मुताबिक, अगर बैंक कोई ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में एक टाइम लिमिट के अंदर डेबिट हुआ पैसा वापस रिवर्स नहीं होता है तो उस पर बैंक को जुर्माना देना होगा. बैंक जितने दिनों की देरी करेगा, उस पर रोज के हिसाब से जुर्माना बढ़ता जाएगा.
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कब मिलती है पेनाल्टी की रकम?
ट्रांजैक्शन के नेचर यानी किस टाइप का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, उसे देखते हुए बैंक पेनाल्टी देता है. बैंक तभी पेनाल्टी भरेगा, जब ट्रांजैक्शन के फेल होने के पीछे ऐसा कोई कारण था, जिसपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था. अगर आपको अपने ट्रांजैक्शन के रिवर्सल का टाइम पता हो तो आप बैंक को कॉन्टैक्ट करके पेनाल्टी मांग सकते हैं.
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