निवेशकों के लिए राहत! सेबी ने डीमैट अकाउंट नॉमिनी की समयसीमा 6 महीने बढ़ाई; देखें कैसे, कब तक करा सकेंगे नॉमिनेशन
Demat Account Nominee Deadline: शेयर बाजार के निवेशकों और ट्रेडिंग करने वालों के लिए राहत की खबर है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने डीमैट खातों (Demat Accounts) के संबंध में नॉमिनी की समय सीमा बढ़ा दी है.
Demat Account Nominee Deadline: शेयर बाजार के निवेशकों और ट्रेडिंग करने वालों के लिए राहत की खबर है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने डीमैट खातों (Demat Accounts) के संबंध में नॉमिनी की समय सीमा बढ़ा दी है. सेबी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, डीमैट अकाउंट्स का नॉमिनेशन अब 30 सितंबर 2023 तक कराया जा सकेगा. पहले यह समयसीमा 31 मार्च 2023 थी. अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट का नॉमिनी नहीं कराया है, तो नई डेडलाइन तक जरूर करा तलें. नॉमिनेशन नहीं कराने पर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स डेबिट के लिए फ्री हो सकते हैं.
ऑनलाइन कैसे कराएं नॉमिनी
सबसे पहले डीमैट अकाउंट (Demat Account) को लॉग-इन करें. इसके बाद जो पेज खुलेगा, उसके 'My nominees सेक्शन में जाएं. इसके बाद आप 'एड नॉमिनी' या 'opt-out' चुन सकते हैं. नॉमिनी की डीटेल फाइल करें और नॉमिनी का आईडी प्रूफ अपलोड करें. इसके बाद, 'प्रतिशत' में नॉमिनी का हिस्सा दर्ज करें. इसके बाद डॉक्यूमेंट पर ई-साइन करें. यह प्रोसेस Aadhaar OTP के जरिए पूरी करनी होगी. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 24-48 घंटों के भीतर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
नॉमिनी के लिए क्या हैं नियम
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सेबी के मुताबिक, Nominee के फॉर्म पर अकाउंट होल्डर को दस्तखत करना जरूरी होगा. ई-साइन सुविधा का इस्तेमाल करके ऑनलाइन फाइल किए गए नॉमिनेशन/घोषणा पत्र में गवाह की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, अगर अकाउंट होल्डर दस्तखत के बजाय अंगूठे के निशान का उपयोग करता है, तो फॉर्म पर एक गवाह के हस्ताक्षर भी होने चाहिए. डीमैट खाते (Demat Account) में नॉमिनी को जोड़ने के लिए, आप नॉमिनेशन फॉर्म भरकर दस्तखत के साथ कंपनी के हेड ऑफिस पोस्ट कर सकते हैं. नॉमिनेशन आपके ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स पर लागू होगा.
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06:05 PM IST