फ्रेंच कंपनी Schneider दोबारा होगी इंडियन मार्केट में लिस्ट, SEBI के खिलाफ SAT में अपील वापस ली
Stock Market News: श्नाइडर इलेक्ट्रिक साल 2019 का ऐसा दूसरा मामला था, जब रिजनल स्टॉक एक्सचेंज (RSE) में लिस्टेड कंपनी के शेयरहोल्डर्स को SEBI में शिकायतों में 'खराब अनुभवों' के कारण SAT की तरफ रुख करना पड़ा था.
मल्टीनेशनल फ्रेंच कंपनी श्नाइडर (Schneider) को भारतीय एक्सचेंजों में वापस लौटना होगा.
मल्टीनेशनल फ्रेंच कंपनी श्नाइडर (Schneider) को भारतीय एक्सचेंजों में वापस लौटना होगा.
Stock Market News: मल्टीनेशनल फ्रेंच कंपनी श्नाइडर (Schneider) को भारतीय एक्सचेंजों में वापस लौटना होगा. ये एक दुर्लभ उदाहरण है, जब एक मल्टीनेशनल कंपनी भारत में दोबारा लिस्ट होगी. दरअसल, फ्रेंच कंपनी श्नाइडर इलेक्टिक ने बुधवार को SAT में मार्केट रेगुलेटर SEBI के आदेश के खिलाफ अपनी अपील को वापस लेने का फैसला किया है.
क्या था पूरा मामला?
श्नाइडर इलेक्ट्रिक साल 2019 का ऐसा दूसरा मामला था, जब रिजनल स्टॉक एक्सचेंज (RSE) में लिस्टेड कंपनी के शेयरहोल्डर्स को SEBI में शिकायतों में 'खराब अनुभवों' के कारण SAT की तरफ रुख करना पड़ा था. यही वजह रही कि SEBI ने श्नाइडर को एक्सचेंजों में लिस्ट होने या अपने माइनोरिटी शेयरधारकों को बाहर निकलने का मौका देने के लिए कहा था. इसके बाद श्नाइडर ने SEBI के आदेश को SAT में चुनौती दी थी. लेकिन, बुधवार को श्नाइडर ने SAT में दी अपनी अपील को वापस ले लिया और एक्सचेंज में लिस्ट होने का फैसला किया.
शेयरहोल्डर्स ने SEBI से की थी अपील
श्नाइडर बेंगलुरु और पुणे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी थी, जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया था. कुछ शेयरधारकों ने SEBI के एक सर्कुलर का तर्क देते हुए अपील की थी कि RSE में लिस्टेड कंपनियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना अनिवार्य है और सिर्फ वास्तविक कारणों, वैकल्पिक रूप से वो SEBI की डिलिस्टिंग गाइडलाइ्स या रेगुलेशन के आधार पर ही शेयरधारकों को एक्जिट ऑप्शन दे सकते हैं. SEBI की तरफ से निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर शेयरधारकों की मंजूरी लेने के बाद ही ऐसा हो सकता है.
जनवरी 2021 में SEBI ने दिया था आदेश
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19 जनवरी 2021 को एक आदेश में SEBI ने श्नाइडर को निर्देश दिया था कि या तो वो राष्ट्रव्यापी स्टॉक एक्सचेंज में फिर से लिस्ट हो या फिर डीलिस्टिंग तंत्र के जरिए पब्लिक शेयरधारकों को बाहर निकलने का अवसर प्रदान करे. SEBI का यह निर्देश रेगस्ट्रीट लॉ एडवाइजर्स की तरफ से 9 फीसदी शेयर रखने वाले माइनोरिटी शेयरधारकों के ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने के बाद आया था, जिन्होंने SEBI में इसकी शिकायत की थी. इसके बाद ही जनवरी 2021 में आदेश जारी किया गया.
आखिरकार हार मान गई श्नाइडर
श्नाइडर ने फरवरी 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अदालत से सेबी के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था. हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि SEBI के आदेश को चुनौती देने का काम SAT में किया जाना चाहिए. इसके बाद, श्नाइडर ने SAT से संपर्क किया लेकिन आखिरकार बुधवार को अपनी अपील वापस लेने का फैसला किया. कंपनी ने SEBI के आदेश को मानते हुए दोबारा लिस्ट होने पर सहमति जताई है.
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09:40 PM IST