PAN Card: 18 साल से कम उम्र वाले भी बनवा सकते हैं पैन कार्ड, ये रही आवेदन की आसान प्रक्रिया
PAN Card: बिना पैन कार्ड के आपके कई काम अटक सकते हैं. इसलिए सलाह दी जाती है कि पैन कार्ड पहले से ही बनवाकर रख लें. आमतौर पर लोग 18 साल के बाद पैन कार्ड बनवाते हैं. लेकिन 18 साल की उम्र से पहले भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है.
18 साल की उम्र से पहले भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है. (फाइल फोटो)
18 साल की उम्र से पहले भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है. (फाइल फोटो)
PAN Card: फाइनेंस से संबंधित किसी भी काम के लिए पैन कार्ड जरूरी है. इसकी जरूरत आईटीआर (ITR) भरने से लेकर डीमैट अकाउंट खोलने तक के लिए होती है. बिना पैन कार्ड के आपके कई काम अटक सकते हैं. इसलिए सलाह दी जाती है कि पैन कार्ड पहले से ही बनवाकर रख लें. आमतौर पर लोग 18 साल के बाद पैन कार्ड बनवाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 18 साल की उम्र से पहले भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है.
आप भी अपने बच्चे के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आपको बता दें कि कोई भी नाबालिग सीधे पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता. इसके लिए बच्चे के माता-पिता अपनी तरफ से आवेदन कर सकते हैं.
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इन स्टेप्स को करें फॉलो
- पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर विजिट करें.
- इस दौरान आवेदक की सही कैटेगरी चुनते हुए सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरें.
- अब नाबालिग की उम्र का सर्टिफिकेट और माता-पिता की फोटो समेत दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
- इस दौरान माता-पिता के साइन ही अपलोड करें.
- 107 रुपये फीस भरने के बाद आप फॉर्म को सबमिट करें.
- फिर आपको एक रसीद नंबर मिलेगा इसका इस्तेमाल आप आवेदन का स्टेटस पता करने के लिए कर सकते हैं.
- अप्लाई करने के बाद आपको एक मेल मिलेगा.
- इसके सफल वैरिफिकेशन के 15 दिनों के अंदर ही पैन कार्ड आपके पास पहुंच जाएगा.
ये डॉक्यूमेंट्स को रखें तैयार
- पैन कार्ड के आवेदन के लिए कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है.
- नाबालिग के माता-पिता का एड्रेस और पहचान का प्रमाण की जरूरत होगी.
- आवेदक का पता और पहचान का सर्टिफिकेट भी जरूरी है.
- पहचान प्रमाण के तौर पर नाबालिग के अभिभावक को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज
जमा कराना होगा.
- एड्रेस प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस की पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र में से एक कॉपी जमा करनी होगी.
03:29 PM IST