10 लाख वालों की भी सैलरी होगी टैक्स फ्री, नहीं देना होगा 1 भी रुपया...बस चुनना होगा ये ऑप्शन
23 जुलाई को पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Tax Regime के तहत बड़ी छूट देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया गया है. ऐसे में 7.75 लाख की इनकम तो टैक्स फ्री हो गई है. लेकिन अगर आपकी इनकम 10 लाख है तक है तो भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं. जानिए इसका तरीका.
23 जुलाई को देश का आम बजट (Union Budget 2024) पेश कर दिया गया है. मोदी कार्यकाल 3.0 के पहले बजट में लोगों को इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है. इसमें New Tax Regime के तहत बड़ी छूट देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया गया है. वहीं टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. यानी अब न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए 7.75 लाख की इनकम तो टैक्स फ्री हो गई है. लेकिन अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, तो आप भी अपना इनकम टैक्स पूरी तरह से बचा सकते हैं. आपको 1 भी रुपया टैक्स के तौर पर नहीं देना होगा. बस इसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन चुनना होगा. 10 लाख की इनकम कैसे होगी टैक्स फ्री, समझ लें गणित-
10 लाख की इनकम पर ऐसे बचेगा टैक्स
- 10 लाख तक की कमाई पर इनकम टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना होगा. इसमें आप कई तरह के डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं और कई तरह की कमाई पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं. समझिए कैसे-
- पुरानी टैक्स व्यवस्था को अगर आप चुनते हैं तो आपको 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन वो अमाउंट है जिसे कुल इनकम से पहले ही घटा दिया जाता है. ऐसे में 10 लाख रुपए कमाने वाले की टैक्सेबल इनकम बनी 9.50 लाख रुपए.
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- अगर आपने PPF, EPF, NSC जैसी 80C का फायदा देने वाली स्कीम्स में निवेश किया है, तो आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं. ऐसे में 9.50 लाख में से 1.50 लाख और घटा दें तो टैक्सेबल इनकम बनेगी 8 लाख रुपए.
- अगर आप NPS में सालाना 50,000 रुपए तक भी निवेश करते हैं तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको एक्स्ट्रा 50 हजार रुपये Tax छूट दी जाती है. ऐसे में 8 लाख में से 50 हजार घटाने पर टैक्सेबल इनकम 7.50 लाख रुपए बची.
- जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है, वो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक बचा सकते हैं. अब 7.50 लाख में से अगर आप 2 लाख रुपए घटाएं तो बचे 5.50 लाख रुपए.
- अगर आपने मेडिकल पॉलिसी ले रखी है तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत 25 हजार रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं. वहीं हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम भी शामिल है तो आप 50,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट पा सकते हैं.
- ऐसे में अब अगर आप 5.50 लाख रुपए में से 75,000 रुपए और घटा दें तो आपकी इनकम 4.75 लाख रुपए रह जाएगी. चूंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, ऐसे में आप पर कोई टैक्स नहीं बनेगा. इस तरह आप 10 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं.
12:56 PM IST