पांच करोड़ टैक्सपेयर्स ने फाइल किया इनकम टैक्स रिटर्न, आप भी जान लें ITR भरने की आखिरी डेट
Income Tax Return: चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ई-फाइलिंग पोर्टल पर पांच करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, येपिछले साल की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक है.
Income Tax Return: आयकर विभाग ने शनिवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ई-फाइलिंग पोर्टल पर पांच करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक है. विभाग ने कहा कि इन्फोसिस को बिना किसी बाधा के सेवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और कंपनी ने ई-फाइलिंग के लिए व्यस्त अवधि के दौरान निर्बाध सेवाओं का भरोसा दिया है. आपको बता दें कि आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है.
Income Tax Return: आठ फीसदी से ज्यादा फाइल हुए आयकर रिटर्न
इनकम टैक्स विभाग ने X पर लिखा,'आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 26 जुलाई 2024 तक मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए पांच करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. यह पिछले साल में दाखिल आईटीआर से आठ फीसदी अधिक है.' विभाग ने कहा कि 26 जुलाई को ही 28 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए. इन्फोसिस ई-फाइलिंग पोर्टल के संचालन के लिए आयकर विभाग का प्रौद्योगिकी भागीदार है. वित्त वर्ष 2023-24 में 8.61 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे.
More than 5 crore ITRs for AY 2024-25 have already been received on the e-filing portal of the Income Tax Department till 26th of July 2024. This is 8% more than the ITRs filed in the preceding year. Over 28 lakh ITRs were received on 26th July itself.@Infosys is the…
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 27, 2024
आईटीआर से जुड़ी इन हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं संपर्क
आयकर विभाग ने इससे पहले एक पोस्ट में लिखा था, 'टैक्स पेयर्स ध्यान दें! यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो तुरंत कर लें. AY 2024-25 में आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है.' किसी भी तरह की मदद के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 080-46122000 या फिर 18001030025 पर संपर्क कर सकते हैं. आपके बता दें कि टैक्स फाइलिंग के लिए न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा छह महीने में पूरी कर ली जाएगी. निर्मला सीतारमण ने कहा था, ‘‘ इसका मकसद अधिनियम को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाना है। इससे विवाद तथा मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे करदाताओं को कर निश्चितता मिलेगी.’
10:46 PM IST