Income Tax Slab 2023: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर, Budget 2023 में इनकम टैक्स स्लैब बदल सकती है सरकार, कम होगा टैक्स रेट!
Income Tax Slab 2023: एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार अपने वॉलंटरी इनकम टैक्स फ्रेमवर्क में टैक्स रेट घटा सकती है और टैक्स स्लैब भी संशोधित कर सकती है. यानी कि जो नया टैक्स रेजीम है, उसे ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए सरकार इनकम टैक्स के स्लैब में संशोधन कर सकती है.
Income Tax Slab 2023: केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2023 में देश के टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स पर बड़ी खुशखबरी दे सकती है. देश के करदाताओं को बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद टैक्सेशन में राहत (Tax Relief) की होती है. ऐसे में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरकार 1 फरवरी को आने वाले बजट में टैक्स स्लैब को रिवाइज़ (Income Tax Slab) कर सकती है. बजट से पहले इस बात की लगातार चर्चा हो रही है कि सरकार टैक्स पर इसपर बार कोई राहत देगी या नहीं. इसी पर एक रिपोर्ट आई है, जो टैक्सपेयर्स को थोड़ी उम्मीद दे सकती है. Reuters की एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार अपने वॉलंटरी इनकम टैक्स फ्रेमवर्क में टैक्स रेट घटा सकती है और टैक्स स्लैब भी संशोधित कर सकती है. यानी कि जो नया टैक्स रेजीम है, उसे ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए सरकार इनकम टैक्स के स्लैब में संशोधन कर सकती है. हालांकि, इसपर अभी प्रधानमंत्री कार्यालय को फैसला लेना है.
Income Tax Slab 2023: वित्तमंत्री ने राहत के दिए हैं संकेत
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी रविवार को एक कार्यक्रम में मिडिल क्लास को राहत देने के सवाल पर कहा कि "मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूं, उनका दबाव समझ सकती हूं." इसके बाद से ऐसी अटकलें लग रही हैं कि सरकार Tax Rate पर कोई राहत दे सकती है.
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New vs Old Tax Regime: अभी क्या हैं टैक्स स्लैब?
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सरकार ने 2020 के बजट में वैकल्पिक तौर पर नया टैक्स रेजीम (New Tax Regime) पेश किया था, जिसमें छह नए स्लैब लाए गए थे- 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, और 30%. पुराने स्लैब में 5%, 20% और 30% तीन स्लैब हैं, जिनके साथ टैक्स डिडक्शन के वा सारे बेनेफिट मिलते हैं, जो नए टैक्स रेजीम में नहीं मिलते, इसलिए बहुत लोग नए टैक्स रेजीम को टैक्स रिलीफ के तौर पर नहीं देखते हैं, और ज्यादातर लोग ओल्ड रेजीम को ही वरीयता देते हैं.
नए टैक्स रेजीम के तहत,
- 2.5 लाख सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है.
- वहीं 2.5-5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगता है.
- 5-7.5% लाख की सालाना आय पर 10% टैक्स,
- 7.5 लाख और 10 लाख के बीच की आय पर 15%
- 10 से 12 लाख की आय के बीच 20% टैक्स
- 12.5 लाख से 15 लाख के बीच 25%
- और 15 लाख से ऊपर की आय पर सालाना 30% टैक्स लगता है.
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सरकार ने ये टैक्सपेयर के ऊपर छोड़ रखा है कि वो किस Tax Slab के अंदर अपना रिटर्न फाइल करते हैं. ऐसे में 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही होंगी, तो मिडिल क्लास की सारी उम्मीदें टैक्स कट में राहत पर टिकी होंगी.
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