10 हजार रुपए जुर्माने से बचना है तो 31 मार्च से पहले PAN को कर लें अपडेट
Aadhaar को पैन (PAN) के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. अगर 31 मार्च तक PAN से Aadhaar लिंक नहीं किया तो भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है.
अगर आपने ये काम समय रहते पूरे नहीं किए तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं. (pti)
अगर आपने ये काम समय रहते पूरे नहीं किए तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं. (pti)
Aadhaar को पैन (PAN) के साथ लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. अगर 31 मार्च तक PAN से Aadhaar लिंक नहीं किया तो भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है. आपका पैन Deactivate हो सकता है और इसके बाद इसके इस्तेमाल पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. यही नहीं 31 मार्च से पहले कई काम आपको निपटाना बेहद जरूरी है. अगर आपने ये काम समय रहते पूरे नहीं किए तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं.
Assesment Year 2020-21 (कारोबारी साल 2019-20) के लिए देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है. नियमों के मुताबिक किसी भी कारोबारी साल के लिए ITR फाइल करने की तय समयसीमा खत्म होने के बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है. हालांकि देरी से रिटर्न फाइल करने की वजह से आपको जुर्माना भी भरना पड़ता है.
Zee News के मुताबिक कभी-कभी Income Tax Return फाइल करते समय गलती हो जाती है. ऐसी स्थिति में Revised ITR फाइल करने की सुविधा भी करदाताओं (Tax Payers) को मिलती है.
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15 मार्च तक आकलन वर्ष 2021-22 के लिए Advance Tax की चौथी किस्त जमा करना जरूरी है. इनकम टैक्स कानून के तहत जिस भी करदाता की टैक्स देनदारी साल में 10,000 रुपये से ज्यादा है तो उसे 4 किस्तों में एडवांस टैक्स देना होता है. 5 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्स देना पड़ता है. हालांकि इसमें सीनियर सिटीजन जिनकी प्रोफेशनल इनकम नहीं है उनको छूट दी गई है.
इनकम टैक्स विभाग ने Direct Tax विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत डिटेल देने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च और पेमेंट के लिए बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी थी. इस स्कीम के जरिए टैक्स विवादों का निपटारा करने की कोशिश की जाती है.
कारोबारी साल 2019-20 के लिए वार्षिक GST Return दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले रिटर्न भरने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ाई गई थी.
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01:27 PM IST