Transfer duty: दिल्ली में महंगा हुआ प्रॉपर्टी खरीदना, 25 लाख से ज्यादा की संपत्ति खरीदने पर देनी होगी ज्यादा ट्रांसफर ड्यूटी
Transfer Duty in Delhi: इस बढ़ोतरी के बाद पुरुषों के लिए ट्रांसफर ड्यूटी चार प्रतिशत और महिलाओं के लिए तीन प्रतिशत हो जाएगा.
दिल्ली में अब संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा. (फाइल फोटो: पीटीआई)
दिल्ली में अब संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा. (फाइल फोटो: पीटीआई)
Transfer Duty in Delhi: दिल्ली में संपत्ति खरीदना अब महंगा हो सकता है. इंटीग्रेटेड दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राष्ट्रीय राजधानी में 25 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद पर ट्रांसफर ड्यूटी एक प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है. आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि इस बढ़ोतरी के बाद पुरुषों के लिए ट्रांसफर ड्यूटी चार प्रतिशत और महिलाओं के लिए तीन प्रतिशत हो जाएगा. मंगलवार को हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया, जिसमें हस्तांतरण शुल्क में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पेश किया गया था.
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प्रस्ताव को मिली मंजूरी
प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम (MCD) के विशेष अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, जिन्हें नया सदन चुने जाने तक निगम को चलाने का अधिकार दिया गया है. आधिकारिक सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि ‘‘स्थायी समिति के तौर पर विशेष अधिकारी के समक्ष 25 लाख रुपये से अधिक कीमत की संपत्तियों पर हस्तांतरण शुल्क में एक प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया था. प्रस्ताव को एसओ (स्पेशल ऑफिसर) ने मंजूरी दे दी. बढ़ोतरी के बाद पुरुषों के लिए स्थानांतरण शुल्क चार प्रतिशत और महिलाओं के लिए तीन प्रतिशत हो जाएगा.’’
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अभी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संपत्ति की बिक्री और खरीद पर ट्रांसफर ड्यूटी पुरुषों के लिए तीन प्रतिशत और महिलाओं के लिए दो प्रतिशत है.
आठ कैटेगरी में बांटी गईं संपत्तियां
अधिकारियों ने कहा कि, ‘‘इस कदम से राजस्व में वृद्धि होगी और एमसीडी के खजाने को मजबूती मिलेगी, जिसका उपयोग वित्तीय चुनौतियों पर काबू पाने और लोगों को सर्वोत्तम सेवाएं देने करने के लिए किया जाएगा.” उन्होंने कहा कि ट्रांसफर ड्यूटी में बढ़ोतरी का असर केवल उन खरीदारों पर पड़ेगा जो 25 लाख रुपए से ज्यादा की रजिस्टर्ड कीमत वाली संपत्ति खरीदेंगे. संपत्तियों को उनके एरिया के आधार पर आठ कैटेगरी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच में बांटा गया है.
दिल्ली सरकार संपत्तियों की बिक्री और खरीद पर स्टांप शुल्क एकत्र करती है. वहीं अधिकारियों ने कहा कि ट्रांसफर ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी से अलग है.
05:36 PM IST