कानपुर वालों के लिए बड़ी खबर! कुत्ते पालने का शौक है तो इन दो नस्लों से रहें दूर, वर्ना भरिए 5,000 का जुर्माना
कानपुर में पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. दोनों नस्लों में से किसी को भी किसी शख्स ने पाला तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके 'Pet' को जब्त कर लिया जाएगा.
(Image Source: Pexels)
(Image Source: Pexels)
पिछले कुछ दिनों में देश के शहरों में पालतू कुत्तों के हमलों को देखते हुए यह बहस तेज हो गई है कि घर में कुत्ता पालने को लेकर कोई सख्त नियम-कानून होने चाहिए या नहीं. इसी दिशा में कानपुर नगर निगम (KMC) हाउस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है. अब शहर में पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. इसके अलावा जुर्माना और कुत्ते को जब्त किए जाने का सख्त नियम भी रखा गया है. प्रस्ताव में कहा गया है कि दोनों नस्लों में से किसी को भी किसी शख्स ने पाला तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके 'Pet' को जब्त कर लिया जाएगा.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब प्रस्ताव को सिटी कमिश्नर को भेज दिया गया है, जो इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेंगे. कुत्तों के हमलों की लगातार घटनाओं के बाद केएमसी ने खतरनाक मानी जाने वाली दो नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.
शहर में लाना भी होगा प्रतिबंधित
प्रस्ताव में कहा गया है कि विदेशी खूंखार प्रजातियों के कुत्तों को रखने के लिए लोगों के पास इतना बड़ा घर या फार्म हाउस नहीं है, जिसके कारण वे तनाव में आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं. आगे इसमें कहा गया है कि जनता को हमले से बचाने के लिए खूंखार पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों को शहर की सीमा में प्रतिबंधित कर दिया गया है.
TRENDING NOW
गिरते बाजार में कमाई कराएंगे ये शेयर! इंट्राडे से लेकर एक साल के नजरिए तक...एक्सपर्ट ने चुने ये स्टॉक्स
ITR भरने में गलती से भी न कर देना ये Mistake, वरना लगेगा 10 लाख रुपये का जुर्माना, आयकर विभाग ने किया अलर्ट
देवभूमि के इस Hill Station पर कभी भारतीयों को पैर रखने की भी नहीं थी इजाजत, अंग्रेजों ने लिखवाया था 'Indians Not Allowed'
गिरते बाजार में क्या करें ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, अनिल सिंघवी से जानें- पोर्टफोलियो को नुकसान से कैसे बचाएं?
ट्रंप की जीत ने पलट दिया पासा, अब भारतीय शेयर बाजार पकड़ेगा तेज रफ्तार, ग्लोबल ब्रोकरेज ने किया बड़ा ऐलान
एडिशनल सिटी कमिश्नर सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा, शहरी क्षेत्रों में पालतू बनाने और व्यापार के उद्देश्य से इन दोनों प्रजातियों के कुत्तों का प्रजनन प्रतिबंधित है. यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से ऐसे कुत्तों को नगरपालिका सीमा में रखता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और कुत्ते को भी जब्त कर लिया जाएगा.
लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में पिटबुल के हमलों की घटनाओं के बाद हाल ही में कानपुर के सरसैया घाट पर एक पिटबुल ने एक गाय पर हमला किया था. कानपुर की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.
01:21 PM IST