फ्लाइट के चालक दल को मिली बड़ी राहत, 36 घंटे नहीं अब 48 घंटे का मिलेगा वीकली ऑफ, नाइट ड्यूटी के भी बदले नियम
DGCA new FDTL Guidelines: विमान उड़ाते समय पायलटों के थकान के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए DGCA ने FDTLके नियमों में बदलाव किया है.
(Source: Reuters)
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DGCA new FDTL Guidelines: एविएशन रेगुलेटर DGCA ने भारत में फ्लाइट के चालक दल के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम की सीमा (FDTL) सें संबंधित नियमों में काफी सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. ये नियम पिछले एक दशक से भी अधिक समय से थकान संबंधी विमानन सुरक्षा जोखिमों के मैनेजमेंट में काम आ रहे हैं. दरअसल DGCA ने डेटा के माध्यम से विमान उड़ाने वाले पायलट की थकान को लेकर एयरलाइन ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तुत पायलट थकान रिपोर्ट के साथ-साथ पायलट रोस्टर को एनालाइज किया. इस स्टडी और एनालाइज के आधार पर पायलटों को थकाने वाले कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे मैक्सिमम फ्लाइट ड्यूटी पीरिएड, नाइट ड्यूडी, वीकली रेस्ट पीरिएड, फ्लाइट ड्यूटी पीरिए़ एक्सटेंशन को पहचाना गया.
इस नए FDTL रेगुलेशन को व्यापक डेटा विश्लेषण और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक लेने के बाद तैयार किया गया है, जिनमें एयरलाइन ऑपरेटर, पायलट एसोसिएशन और व्यक्ति शामिल हैं. भारत में विशिष्ट परिचालन वातावरण को ध्यान में रखते हुए नियमों में संशोधन करते समय विश्वव्यापी सर्वोत्तम प्रथाओं (FAA - USA and EASA - EU) को भी ध्यान में रखा गया है.
नए FDTL रेगुलेशन में क्या है खास
साप्ताहिक आराम का ज्यादा समय
नए नियमों में उड़ान चालक दल को वीकली आराम के लिए अब पहले के 36 घंटे के बजाए 48 घंटे करने का आदेश दिया गया है. इससे उन्हें वीकली ड्यूटी के बाद आराम करने का ज्यादा समय मिलेगा.
नाइट ड्यूटी
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नए FDTL नियमों में नाइट ड्यूटी की परिभाषा को संशोधित किया गया है. पहले रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे की ड्यूटी को नाइट ड्यूटी माना जाता था, जिसे रिवाइज्ड करके रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. नाइट ड्यूटी को सुबह 6 बजे तक करने से एक घंटे का अतिरिक्त आराम मिलेगा. इसमें Window of Circadian Low (WOCL) की विंडो (रात 2 से सुबह 6 बजे) भी शामिल है, जिस दौरान सर्कैडियन बॉडी क्लॉक साइकिल सतर्कता के मामले में सबसे कम होता है.
रात के दौरान लैंडिंग
नए FDTL नियमों में अलग-अलग टाइम जोन में विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन को ध्यान में रखा गया है. रात में उड़ान संचालन के लिए अधिकतम उड़ान समय और अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि क्रमशः 8 घंटे उड़ान समय और 10 घंटे उड़ान ड्यूटी अवधि तक सीमित कर दी गई है और लैंडिंग की संख्या पिछले के तहत अधिकतम अनुमेय 6 लैंडिंग की तुलना में केवल दो लैंडिंग तक सीमित कर दी गई है.
इसके अलावा, DGCA ने आदेश दिया है कि सभी एयरलाइन ऑपरेटर ऐसी रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई सहित विश्लेषण के बाद त्रैमासिक थकान रिपोर्ट (Quarterly Fatigue Reports) प्रस्तुत करेंगे. इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया है कि थकान रिपोर्ट गैर-दंडात्मक और गोपनीयता नीति का पालन करेगी.
05:41 PM IST