ऑफिस के बाद 'No Boss'...ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ Right to Disconnect का नियम, आखिर क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
26 अगस्त सोमवार से ऑस्ट्रेलिया में Right to Disconnect का नियम लागू हो गया है. इस नियम के तहत Duty Hours खत्म होने के बाद कर्मचारी से ऑफिस का कोई काम नहीं कराया जा सकेगा. जानिए इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और ये कानून पहले से किन-किन देशों में लागू है.
Right to Disconnect Act: आज के समय में पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना काफी मुश्किल हो गया है. आप 9 से 10 घंटे की नौकरी करके जब घर लौटते हैं, उसके बाद भी कई बार आपको ऑफिस से या बॉस के e-mail या messages आते हैं और आप अपने पर्सनल टाइम को छोड़कर ऑफिस के काम में जुट जाते हैं. ये समस्या करीब-करीब हर सेक्टर में हैं. यही कारण है कि तमाम देशों में वर्किंग कल्चर (Working Culture) को सुधारने की मांग हो रही है.
फिलहाल बात ऑस्ट्रेलिया (Australia) की करते हैं क्योंकि 26 अगस्त सोमवार से ऑस्ट्रेलिया में Right to Disconnect का नियम लागू हो गया है. इस नियम के तहत Duty Hours खत्म होने के बाद कर्मचारी से ऑफिस का कोई काम नहीं कराया जा सकेगा. कर्मचारी ऑफिस के बाद बॉस की e-mail, call या messages वगैरह को रिजेक्ट कर सकते हैं.
क्यों पड़ी इस कानून की जरूरत?
ऑस्ट्रेलिया के सोशल एक्टिविस्ट और कर्मचारी संगठन लंबे समय से वहां के वर्किंग कल्चर को सुधारने की मांग कर रहे थे ताकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस किया जा सके. देश में उठती मांग को देखते हुए रोजगार मंत्री टोनी बर्की ने इस बिल का ड्राफ्ट तैयार किया. इसमें उन्होंने लोगों से सुझाव भी मांगे. फिर इसे वहां की संसद में पेश किया. फिलहाल ये कानून 26 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया में लागू हो चुका है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट द्वारा पिछले साल किए गए एक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि बीते साल 2023 में ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने औसतन 281 घंटे बिना भुगतान के ओवरटाइम काम किया. इस मजदूरी की कीमत को 130 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर आंका गया है.
क्या है Right to Disconnect कानून में
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Right to Disconnect कानून के मुताबिक अब कर्मचारियों के वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद उन्हें ऑफिस के ईमेल-मैसेज को पढ़ने या उनका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. न ही उसे किसी ऑफिशियल काम को करने के लिए बाध्य किया जा सकता है. इस कानून के मुताबिक कर्मचारी को उसका बॉस ड्यूटी के बाद बिना किसी वाजिब वजह के फोन भी नहीं कर सकेगा.
इस कानून में कर्मचारी को ऐसे मामलों की शिकायत का भी अधिकार दिया गया है. अगर कर्मचारी बॉस के खिलाफ शिकायत करता है, तो जांच के बाद उस बॉस पर कार्रवाई होगी. ऐसे में बॉस से पेनल्टी भी वसूल की जा सकती है. ये पेनल्टी पैनल निर्धारित करेगा. बता दें कि कोरोना महामारी के बाद से ऑफिस खत्म होने के बाद भी काम करने का प्रेशर बढ़ा है, इसके कारण लोगों के घर और काम के बीच के सामंजस्य बिगड़ गया है.
इन देशों में पहले से लागू है ये नियम
बता दें कि Right to Disconnect कानून ऑस्ट्रेलिया से पहले से तमाम देशों में लागू हो चुका है. इसमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, आयरलैंड और इटली जैसे देशों के नाम शामिल हैं. अब इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुका है.
12:23 PM IST