यात्रीगण कृपया ध्यान दें! बदल रहे हैं इंडियन रेलवे के रिजर्वेशन के ये नियम, आपको होगा फायदा
1 मई से यात्री अपना सफर शुरू होने से 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकेंगे. मतलब यह कि टिकट बुक करते वक्त जिस बोर्डिंग स्टेशन को आपने चुना है, चार्ट बनने से 4 घंटे पहले तक आप उसे बदल सकेंगे.
ट्रेन के रिजर्वेशन का चार्ट बनने से चार घंटे पहले तक यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.
ट्रेन के रिजर्वेशन का चार्ट बनने से चार घंटे पहले तक यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.
भारतीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार बदलाव कर रही है. अतिआधुनिक ट्रेन, ई-टिकटिंग, ट्रेन में अच्छा खाना और टिकट बुकिंग की तमाम सुविधाओं से आए दिन यात्रियों को अवगत कराया जाता है. इंडियन रेलवे अब एक और सुविधा लेकर आ रहा है और वह सुविधा आज यानी मई दिवस (मजदूर दिवस) से शुरू हो रही है.
दरअसल, आज से आपकी यात्रा और आसान होने जा रही है. इंडियन रेलवे अपने एक और नियम में बदलाव करने जा रहा है. इस नियम में बदलाव से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी. 1 मई से यात्री अपना सफर शुरू होने से 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकेंगे. मतलब यह कि टिकट बुक करते वक्त जिस बोर्डिंग स्टेशन को आपने चुना है, चार्ट बनने से 4 घंटे पहले तक आप उसे बदल सकेंगे. हालांकि, रेलवे ने इसके लिए भी एक शर्त रखी है. अगर आप अपना बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करते हैं और यात्रा के दिन या उससे पहले आप टिकट कैंसिल करा देते हैं तो आपको टिकट का रिफंड नहीं मिलेगा. रेलवे बोर्डिंग स्टेशन चेंज नियमों में बदलाव के बाद इस चीज में भी संशोधन किया है.
4 घंटे पहले तक बदलें अपना बोर्डिंग स्टेशन
आज 1 मई से ट्रेन के रिजर्वेशन का चार्ट बनने से चार घंटे पहले तक यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं. अभी भी यह सुविधा यात्रियों को मिलती थी. इसमें 24 घंटे पहले तक बोर्डिंग चेंज करा सकते थे. लेकिन, अब रेलवे ने इसे घटाकर 24 से 4 घंटे कर दिया है. चार्ट बनने के बाद बोर्डिंग स्टेशन में कोई बदलाव नहीं होगा. यात्रा के 3 घंटे पहले तक चार्ट बन जाता है.
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बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव के नियम
बोर्डिंग प्वाइंट में केवल एक ही बार बदलाव किया जा सकता है.
ई-टिकट पर ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन बदलने का विकल्प नहीं मिलता.
तत्काल बुकिंग टिकट पर भी बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने की सुविधा नहीं है.
अगर टिकट सीज कर दिया गया है तो बोर्डिंग प्वाइंट बदलाव मान्य नहीं है.
विकल्प ऑप्शन लेने वाले पीएनआर नंबर पर बोर्डिंग प्वाइंट चेंज नहीं किया जा सकता.
टिकट बुक कराने वाले यात्री ट्रेन के खुलने के समय से 24 घंटे पहले तक ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं.
अगर किसी यात्री ने एक बार बोर्डिंग में बदलाव किया है तो वह फिर पुराने बोर्डिंग प्वाइंट से ट्रेन नहीं पकड़ सकता.
अगर यात्री स्टेशन बदलने के बाद पुराने स्टेशन से ही यात्रा करता है तो उसे दोनों स्टेशन के बीच का किराया चुकाना होगा.
कैसे उठाएं नई सर्विस का लाभ
बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए यात्री को रिजर्वेशन काउंटर जाने की जरूरत नहीं होगी. रेलवे इंक्वायरी नंबर-139 पर कॉल और मैसेज तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी बोर्डिंग बदल सकते हैं.
12:21 PM IST