नवंबर में 793 पैसेंजर के खिलाफ अलार्म चेन खींचने के मामले दर्ज, अलार्म चेन पुलिंग का दुरुपयोग न करने की अपील
Indian Railway: अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 तक वर्ष के दौरान, मध्य रेल ने अनुचित अलार्म चेन खींचने की घटनाओं के कारण 793 व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए.
नवंबर में 793 पैसेंजर के खिलाफ अलार्म चेन खींचने के मामले दर्ज, अलार्म चेन पुलिंग का दुरुपयोग न करने की अपील
नवंबर में 793 पैसेंजर के खिलाफ अलार्म चेन खींचने के मामले दर्ज, अलार्म चेन पुलिंग का दुरुपयोग न करने की अपील
Indian Railway: मध्य रेल किसी भी अनुचित घटनाओं पर कड़ी नजर रख रहा है. अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 तक वर्ष के दौरान, मध्य रेल ने अनुचित अलार्म चेन खींचने की घटनाओं के कारण 793 व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए और 2.72 लाख रुपये का जुर्माना वसूला. सिर्फ नवंबर 197 अलार्म चेन खींचने की घटनाएं सामने आयी हैं. यात्रियों से अलार्म चेन पुलिंग का दुरुपयोग न करने की अपील की गई है.
अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) का दुरुपयोग न करने की अपील
अलार्म चेन खींचने की घटनाओं से अकेले नवंबर महीने के दौरान 197 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में देरी हुई और औसतन 10 मिनट की समय पालन हानि हुई. अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान, मध्य रेल पर, अलार्म चेन खींचने की घटनाओं के कारण, कुल मिलाकर 1075 ट्रेनें देरी से चलीं, यानी मुंबई मंडल में 344 मेल/एक्सप्रेस ट्रेन, भुसावल मंडल में 355 ट्रेन, नागपुर मंडल में 241 ट्रेन, पुणे मंडल में 96 ट्रेनें और सोलापुर मंडल में 39 ट्रेनें हैं. एसीपी घटनाएं मध्य रेल पर प्रतिदिन मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की समय पालन हानि में 8.29% का योगदान देते हैं.
अलार्म चेन खींचने के कारण ट्रेनें हुई लेट
अकेले नवंबर महीने में, मध्य रेलवे पर, अलार्म चेन खींचने की घटनाओं के कारण, कुल मिलाकर 197 ट्रेनें 10 मिनट की औसत समय पालन हानि के साथ विलंबित हुईं. यानी मुंबई मंडल में 73 मेल/एक्सप्रेस ट्रेन, भुसावल मंडल में 53 ट्रेनें, नागपुर मंडल में 34 ट्रेनें, पुणे मंडल में 30 ट्रेनें और सोलापुर मंडल में 8 ट्रेनें हैं. मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में, एसीपी घटनाओं के कारण प्रतिदिन 12 उपनगरीय ट्रेनें विलंबित होती हैं और समय पालन में 16.50% की हानि होती है.
मुंबई मंडल के इन जगहों की ट्रेनों में बार-बार होती है चेन पुलिंग
• 15066 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस
• 15017 एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस
• 12322 सीएसएमटी-हावड़ा मेल (वाया-इलाहाबाद)
• 12809 सीएसएमटी-हावड़ा मेल (नागपुर के रास्ते)
• 12534 - सीएसएमटी - लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस
• 22538 एलटीटी-गोरखपुर एक्सप्रेस
इन स्टेशनों पर अक्सर होती है अलार्म चेन पुलिंग
जिन स्टेशनों और सेक्शन पर अलार्म चेन पुलिंग अक्सर होती है वे कल्याण, दादर, ठाणे, सीएसएमटी, कसारा, पनवेल, एलटीटी स्टेशन और अंबिविली-टिटवाला सेक्शन हैं. भुसावल मंडल में अक्सर अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं के कारण प्रमुख ट्रेनें प्रभावित होती हैं. 12859 मुंबई-हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस में अक्सर नासिक, खंडवा और बुरहानपुर स्टेशनों पर अलार्म चेन पुलिंग होती हैं.
नागपुर मंडल
नागपुर मंडल में अक्सर अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं के कारण प्रमुख ट्रेनें प्रभावित होती हैं. 12649 यशवंतपुर- निजामुद्दीन एक्सप्रेस के नागपुर स्टेशन पर
अक्सर अलार्म चेन पुलिंग अक्सर होते रहते हैं.
पुणे मंडल
पुणे मंडल में अक्सर अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं के कारण प्रमुख ट्रेनें प्रभावित होती हैं.
12779 वास्को-निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस
• 12780 निजामुद्दीन-वास्को गोवा एक्सप्रेस
• 11014 कोयंबटूर-एलटीटी एक्सप्रेस
• 11077 पुणे-जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस
जिस स्टेशन पर एसीपी अक्सर होते थे वह पुणे स्टेशन है. सोलापुर मंडल में बार-बार अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं के कारण सोलापुर मंडल की प्रमुख ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं.
12628 - नई दिल्ली बेंगलुरु एक्सप्रेस
17307 - मैसूर - बागलकोट बसवा एक्सप्रेस
एसीपी स्टेशन अक्सर सोलापुर और अहमदनगर स्टेशनों पर होते हैं. रेलवे ने केवल आपातकालीन उद्देश्य के दौरान उपयोग के लिए उपनगरीय और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) विकल्प प्रदान किया है. यह देखा गया है कि यात्री देर से पहुंचने, मध्यवर्ती स्टेशनों पर उतरने/चढ़ने आदि जैसे तुच्छ कारणों के लिए एसीपी का सहारा ले रहे हैं.
सभी यात्रियों को हो रही कई तरह की असुविधा
ट्रेन में एसीपी का कार्य न केवल उस विशेष ट्रेन के संचालन को प्रभावित करता है, बल्कि पीछे चलने वाली ट्रेनों पर भी व्यापक प्रभाव डालता है. मुंबई मंडल जैसी उपनगरीय प्रणाली में, इसके परिणामस्वरूप मेल/एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनें देर से चलती हैं, जिससे समय की पाबंदी में बाधा आती है. इसके अलावा एक या कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए एसीपी का दुरुपयोग अन्य सभी यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनता है.
मध्य रेल की यात्रियों से अपील
अनावश्यक/तुच्छ कारणों से आलम चेन पुलिंग का सहारा न लें जिससे दूसरों को असुविधा हो. अनावश्यक परिस्थितियों में एसीपी का सहारा लेना रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है जिसके लिए एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों लगाया जाएगा. यात्रियों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपनी ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 30 मिनट पहले टर्मिनस/स्टेशन पर पहुंचने की सलाह दी जाती है.
01:45 PM IST