30th September Deadline: नज़दीक आ गई है डेडलाइन, झटपट निपटा लें ये 3 काम, फिर नहीं मिलेगा मौका
कई चीजों के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन रखी गई है. इसमें अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन, कार्ड टोकनाइजेशन सहित कई और चीजें शामिल हैं. इस आर्टिकल में देख लीजिए कि कहीं आप कुछ मिस तो न कर रहे, जिससे अगले महीने आपको दिक्कत हो सकती है.
Representative Image (Source: Pixabay)
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सितंबर महीना खत्म होने में बस कुछ दिन रह गए हैं. अगले महीने यानी अक्टूबर से कई तरह के नए नियम और बदलाव लागू होने वाले हैं. ऐसे में सितंबर में आपके पास मौका है कि इसके लिए खुद को तैयार कर लें. कुछ फाइनेंशियल मैटर हैं, जिनके कंप्लाएंस की डेट इस महीने खत्म हो रही है. उसके बाद आपके पास करेक्शन का मौका नहीं रहेगा. कई चीजों के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन रखी गई है. इसमें अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन, कार्ड टोकनाइजेशन सहित कई और चीजें शामिल हैं. इस आर्टिकल पर एक नजर मारकर देख लीजिए कि कहीं आप कुछ मिस तो न कर रहे, जिससे अगले महीने आपको दिक्कत हो सकती है. आइए एक बार देख लेते हैं.
अटल पेंशन योजना में निवेश का आखिरी मौका
सरकार ने अटल पेंशन योजना में निवेशकों की पात्रता में बदलाव की घोषणा कर दी है. अक्टूबर से इनकम टैक्स भरने वाले टैक्सपेयर्स इस पेंशन योजना में निवेश नहीं कर पाएंगे. अगर आप 18 से 40 साल की उम्र के बीच आते हैं और इस योजना में निवेश करना चाहते हैं तो आप 30 सितंबर, 2022 से पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कराके निवेश कर सकते हैं. इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करता है. इसके तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों/कामगारों को हर महीने 1,000 से 5,000 तक की गारंटीड पेंशन दी जाती है. स्वावलंबन योजना के तहत इसे 2015 में न्यूनतम आय वाले लोगों के लिए लॉन्च किया गया था.
Demat अकाउंट के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना जरूरी
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डीमैट अकाउंटहोल्डर्स को 30 सितंबर, 2022 के पहले अपने अकाउंट में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना जरूरी है. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर, 2022 के बाद उन्हें अपना ट्रेडिंग अकाउंट लॉग इन करने में दिक्कत हो सकती है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक, अकाउंटहोल्डर्स को अपने डीमैट अकाउंट में लॉग ऑन करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन मेथड बायोमीट्रिक रखना होगा. वहीं, दूसरा मेथड 'नॉलेज फैक्टर' हो सकता है, जैसे कि पासवर्ड या पिन के लिए ऐसी कोई जानकारी, जो बस यूजर ही जानता हो.
कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए टोकनाइजेशन
30 सितंबर से पहले हर डेबिट और क्रेडिट कार्डहोल्डर को ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल और इन-ऐप ट्रांजैक्शन के लिए अपनी कार्ड डिटेल्स को यूनीक टोकन के साथ रिप्लेस करना होगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह नया नियम 1 अक्टूबर, 2022 को लागू हो रहा है. इसके तहत उस दिन से कोई भी मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल या फिर मर्चेंट वेबसाइट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के वक्त आपकी कार्ड डिटेल्स, जैसे कि- कार्ड नंबर, सीवीवी या फिर एक्सपायरी डेट सेव नहीं कर पाएंगे. अब कार्ड यूजर्स को अपनी डिटेल्स की बजाय एक टोकन क्रिएट करना होगा, पेमेंट गेटवे मेथड पर आपको इसकी फैसिलिटी मिलेगी. उस साइट पर आपको उस टोकन को सेव करना होगा. सेव करने के बाद आगे के ट्रांजैक्शंस में इसी टोकन के जरिए पेमेंट हो जाएगा.
कार्ड टोकन बनाने का उद्देश्य यह है कि यह आपके कार्ड की डिटेल को छिपा देता है, तो अगर ऐसी किसी साइट, जहां आपने अपनी डिटेल सेव की थीं, उसका डेटा लीक भी होता है तो आपकी डिटेल्स सुरक्षित रहती हैं क्योंकि उस साइट के पास बस आपका टोकन है न कि कार्ड डिटेल्स.
कार्ड टोकनाइजेशन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यह पढ़ें- कार्ड पेमेंट के वक्त टोकनाइजेशन हो जाएगा जरूरी, चेक कर लें कैसे टोकन में बदलेगा आपका कार्ड; ये है स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस
05:06 PM IST