Rs 2000 Notes Withdrawn: ₹2000 के नोट कितनी बार बैंक में जमा करवा सकते हैं आप? क्या है इसकी लिमिट?
आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिएक बार में 2000 रुपए के 10 नोट ही बदलवाए जा सकते हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि बैंक में नोट को कितनी बार जमा किया जा सकता है और कितने अमाउंट तक नोट को रिप्लेस कराया जा सकता है?
₹2000 के नोट कितनी बार बैंक में जमा करवा सकते हैं आप? क्या है इसकी लिमिट?
₹2000 के नोट कितनी बार बैंक में जमा करवा सकते हैं आप? क्या है इसकी लिमिट?
RBI to Withdraw Rs 2000 Notes: 19 मई की शाम को आरबीआई की ओर से एक बड़ा फैसला आया कि सर्कुलेशन से 2000 रुपए का नोट बाहर किया जाएगा. हालांकि इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा. इन नोट को को 30 सितंबर से पहले बैंक में जाकर बदलवाना पड़ेगा. यानी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, 30 सितंबर तक नोट वैध रहेंगे और आपको इस नोट को बदलवाने के लिए काफी समय मिलेगा. सरकार और आरबीआई ने इस मामले में ये स्पष्ट किया है कि ये नोटबंदी नहीं है, सिर्फ नोट रिप्लेसमेंट हैं.
आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक आप एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट ही बदलवा सकते हैं. यानी एक बार में नोट बदलवाने की लिमिट 20,000 रुपए होगी. लेकिन ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि बैंक में नोट को कितनी बार जमा किया जा सकता है और कितने अमाउंट तक नोट को रिप्लेस कराया जा सकता है? आइए आपको बताते हैं इसके बारे में.
10 नोट से ज्यादा है तो क्या करें?
अगर आपके पास ₹2000 के 10 से ज्यादा नोट हैं और आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा नोट जमा नहीं कराए जा सकते हैं, तो आप इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दें क्योंकि सर्कुलर में एक बार में ₹2000 के 10 नोट यानी 20,000 रुपए बदलने की बात कही गई है. ये नहीं बताया गया है कि आप कितनी बार बैंक जाकर नोट बदलवा सकते हैं. इसलिए आप एक बार में 10 नोट बदलने के बाद दूसरी और तीसरी बार भी बैंक में जाकर नोट को रिप्लेस करवा सकते हैं.
क्या है अमाउंट की लिमिट?
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दूसरा सवाल है कि आखिर कितने अमाउंट तक नोट को बदला जा सकता है? तो इसका जवाब भी जान लें कि सर्कुलर में नोट बदलवाते समय किसी अमाउंट का जिक्र नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि आप 30 सितंबर तक 2000 रुपए के 10-10 नोट करके कई बार में कितने भी अमाउंट का रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं. लेकिन हां, नोट जमा कराते समय आपकी केवाईसी हो सकती है. ये केवाईसी मानकों पर निर्भर है.
बैंक रिप्लेसमेंट के लिए मना नहीं कर सकता
2000 रुपए के नोट को रिप्लेस किसी भी बैंक में कराया जा सकता है. इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आपका उस बैंक में खाता हो. कोई भी बैंक आपको इसके लिए मना नहीं कर सकता है. अगर किसी बैंक में आपको नोट को बदलने के लिए मना किया जाता है तो आप उस बैंक के मैनेजर से मामले की शिकायत कर सकते हैं. अगर आपकी शिकायत पर 30 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आपआरबीआई में मामले की शिकायत कर सकते हैं.
11:27 AM IST