Pension: एक सरकारी स्कीम जो अंसगठित क्षेत्र के कामगारों को दिलाती है पेंशन, ऐसे ले सकते हैं बेनिफिट
Pension: यह योजना ऐसे कामगारों को रिटायरमेंट या बुढ़ापे में आर्थिक तौर पर मदद करने की क्षमता रखती है. इस स्कीम (pmsym) के तहत 60 साल की उम्र के बाद कम से कम 3000 रुपये पेंशन मिलनी तय है.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत उन असंगठित क्षेत्र के मजदूर जिनकी सैलरी 15000 रुपये से कम है, बेनिफिट ले सकते हैं. (ज़ी बिज़नेस)
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत उन असंगठित क्षेत्र के मजदूर जिनकी सैलरी 15000 रुपये से कम है, बेनिफिट ले सकते हैं. (ज़ी बिज़नेस)
Pension: देशभर में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना चलाई जाती है. यह एक स्वैच्छिक और सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेंशन योजना (pension) है. यह योजना ऐसे कामगारों को रिटायरमेंट या बुढ़ापे में आर्थिक तौर पर मदद करने की क्षमता रखती है. इस स्कीम (pmsym) के तहत 60 साल की उम्र के बाद कम से कम 3000 रुपये पेंशन मिलनी तय है.
55 से 200 रुपये का है सब्सक्रिप्शन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत उन असंगठित क्षेत्र के मजदूर जिनकी सैलरी 15000 रुपये से कम है, बेनिफिट ले सकते हैं. इस स्कीम में 18 से 40 साल तक के श्रमिक खुद को रजिस्टर करा सकते हैं. इसमें आपको हर महीने कम से कम 55 रुपये और मैक्सिमम 200 रुपये हर महीने 60 साल की उम्र तक योगदान देना होता है. इतनी ही राशि सरकार भी योगदान करती है. जैसे ही आप 60 साल की उम्र पूरी करते हैं, आप पेंशन की राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं. इस स्कीम (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana) के तहत आपको हर महीने एक तय पेंशन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता रहेगा.
आपके पास होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट
इस सरकारी स्कीम (pmsym) के तहत रजिस्टर कराने के लिए आपके पास आधार कार्ड, सेविंग बैंक अकाउंट या IFSC कोड सहित जनधन बैंक अकाउंट होना चाहिए. ध्यान रहे संगठित क्षेत्र और इनकम टैक्स चुकाने वाले इस स्कीम में रजिस्टर नहीं कर सकते.
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इन्हें मिलेगा बेनिफिट
असंगठित श्रमिक के तहत ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के अकाउंट वर्कर आते हैं. इसके अलावा कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा मजदूर, ऑडियो-विजुअल श्रमिक या ऐसे व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक भी शामिल हैं. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (PMSYM) का लाभ इनको मिल सकता है.
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कैसे करें अप्लाई
अगर आप इस स्कीम (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana) में रुचि रखते हैं तो आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाएं. यहां आपको आधार कार्ड और आईएफएससी कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के तौर पर बैंक डिटेल्स की कॉपी) के साथ जाना है. इसी समय आपको शुरुआती योगदान के लिए राशि देनी होगी. सीएससी पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा किया जाएगा. इसमें बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पति/पत्नी और नॉमिनी डिटेल्स शामिल किए जाएंगे. प्रक्रिया पूरी होने पर श्रम योगी पेंशन (pension) अकाउंट नंबर जारी किया जाता है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना (PMSYM) कार्ड प्रिंट होता है.
05:51 PM IST