NPS Withdrawal Rule: 1 जनवरी से NPS से पैसा निकालने का बदलेगा नियम, आपका भी है निवेश तो पढ़ लें क्या हुआ बदलाव
NPS Withdrawal Rule: 1 जनवरी, 2023 से NPS निकासी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. आइए देखते हैं क्या है ये नियम और इसका आप पर क्या असर पड़ने वाला है.
(Source: PTI)
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NPS Withdrawal Rule: कोरोना महामारी के दौरान लोगों को हुई आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए, पेंशन रेगुलेटर PFRDA ने जनवरी 2021, में NPS सब्सक्राइबर्स को सेल्फ-डिक्लरेशन की मदद से आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन डालने की मंजूरी दी थी. सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजे गए ये ऑनलाइन एप्लिकेशन सीधे पेनी ड्रॉप के माध्यम से तत्काल बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद CRA सिस्टम से प्रोसेस किया जाता था. कोरोना महामारी (Covid 19) के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में लगे लॉकडाउन के समय ग्राहकों को इस सुविधा से बहुत फायदा हुआ था. लेकिन अब कोरोना महामारी में ढील के बाद PFRDA ने इसे लेकर एक नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक सरकारी क्षेत्र के सभी ग्राहकों (केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय) के ग्राहकों को अब आंशिक निकासी (NPS Partial Withdrawal) के लिए अपना एप्लिकेशन अपने नोडल ऑफिसर के बाद ही जमा करना होगा.
PFRDA ने 23 दिसंबर, 2022 को जारी एक सर्कुलर में कहा, "कोरोना महामारी से संबंधित नियमों को खत्म करने के बाद और लॉकडाउन के नियमों में छूट के साथ यह तय किया गया है कि सभी सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों (केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय) को NPS से अपनी आंशिक निकासी से जुड़े अनुरोध को अपने संबंधित नोडल ऑफिस में जमा करना होगा."
क्या हैं NPS में आंशिक निकासी के नियम (NPS Withdrawal Rule)
- कम से कम 3 साल के लिए NPS में हो निवेश
- सब्सक्राइबर के कुल योगदान से 25% निकासी
- सब्सक्रिप्शन अवधि में कुल 3 बार निकासी संभव
- आंशिक निकासी कुछ अहम वजहों से संभव है
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किन चीजों के लिए की जा सकती है NPS से आंशिक निकासी (NPS Withdrawal Rule)
- बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए
- बच्चों की शादी के लिए
- घर खरीदने और मरम्मत के लिए
- क्रिटिकल इलनेस के इलाज के लिए
NPS पर मिलता है अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा
एनपीएस में निवेश करने पर नेशनल पेंशन सिस्टम 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा टैक्स छूट का फायदा (NPS Benefits) मिलता है. मेच्योरिटी पर जमा किए गए कॉरपस का 60% तक हिस्सा निकाल सकते हैं. बाकी रकम पेंशन या एन्युटी के लिए रख दी जाती है. यह नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System Trust) भारत सरकार द्वारा समर्थित है और भारत सरकार के तहत पेंशन फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा संचालित है, इसलिए इसमें निवेश करना बिल्कुल सुरक्षित भी है.
04:25 PM IST