गाड़ी चलाने के लिए DL और RC लेकर घूमने की जरूरत नहीं, देश की कोई पुलिस नहीं काट सकती चालान
साल 2018 में भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्रालय ने Digilocker और mParivahan मोबाइल ऐप में स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट्स को ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार करने के लिए आदेश जारी किए थे.
गाड़ी चलाने के लिए DL और RC लेकर घूमने की जरूरत नहीं, देश की कोई पुलिस नहीं काट सकती चालान (PTI)
गाड़ी चलाने के लिए DL और RC लेकर घूमने की जरूरत नहीं, देश की कोई पुलिस नहीं काट सकती चालान (PTI)
भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश में सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) होना अनिवार्य है. इसके अलावा आपके पास गाड़ी से संबंधित बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registraion Certificate), पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (Pollution Certificate) और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट (Insurance) होना भी अनिवार्य है. अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपके पास इनमें से कोई-सा भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा. इसलिए अपनी गाड़ी को सड़क पर उतारने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध रहें.
डिजिटल भारत में डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी रखने की कोई जरूरत नहीं
हालांकि, डिजिटल हो रहे भारत में आम जनता को गाड़ी चलाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी रखने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को Digilocker और mParivahan मोबाइल ऐप में भी स्टोर कर सकते हैं. बताते चलें कि Digilocker और mParivahan ये दोनों ही ऐप सरकारी हैं और पूरे देश में मान्य हैं. आप अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स इनमें से किसी भी एक ऐप में स्टोर करके पूरे देश में कहीं भी गाड़ी चला सकते हैं. Digilocker और mParivahan में स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट्स को ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में ही मान्यता दी गई है और देश के किसी भी कोने में कोई भी पुलिसकर्मी इसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है.
क्या आप जानते है कि,
— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) November 30, 2022
वाहन चेकिंग के दौरान परिवहन मंत्रालय द्वारा दिनांक 17/12/2018 को पारित आदेश के तहत Digilocker या mParivahan एप रखें दस्तावेज भी ऑरिजनल के तरह ही मान्य है। कोई भी पुलिसकर्मी इसे स्वीकारनें से मना नही कर सकता। मोबाइल में सेव दस्तावेज या उनकी फोटोकॉपी अमान्य है।
डॉक्यूमेंट्स की फोटो और फोटोकॉपी को लेकर क्या है नियम
बताते चलें कि साल 2018 में भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्रालय ने Digilocker और mParivahan मोबाइल ऐप में स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट्स को ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार करने के लिए आदेश जारी कर दिए थे. इसके साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल फोन में स्टोर की गई डॉक्यूमेंट्स की फोटो और उनकी फोटोकॉपी किसी भी हाल में मान्य नहीं हैं. अगर आप किसी पुलिसकर्मी को डॉक्यूमेंट्स की फोटो या फोटोकॉपी दिखाते हैं तो इसे ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको पूरा चालान भरना होगा.
07:05 PM IST