Union Budget 2023: नई रिजीम टैक्सपेयर्स की हो गई बल्ले-बल्ले, लेकिन ओल्ड रिजीम टैक्सपेयर्स को क्या मिला?
बजट के बाद से पुराने टैक्स रिजीम टैक्सपेयर्स इस सोच में डूबे हैं कि आखिर उनको इस बजट 2023 से क्या मिला. अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कोई कन्फ्यूजन है, तो यहां समझिए अपने काम की बात.
नई रिजीम टैक्सपेयर्स की हो गई बल्ले-बल्ले, लेकिन ओल्ड रिजीम टैक्सपेयर्स को क्या मिला?
नई रिजीम टैक्सपेयर्स की हो गई बल्ले-बल्ले, लेकिन ओल्ड रिजीम टैक्सपेयर्स को क्या मिला?
Union Budget 2023: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आम बजट (Aam Budget 2023) पेश कर दिया है. इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थीं. खासतौर पर नौकरीपेशा वाले लोग टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे. वित्त मंत्री ने उनकी उम्मीदों को काफी हद तक पूरा किया और पर्सनल इनकम टैक्स (Income Tax) में कई बड़ी घोषणाएं कीं. लेकिन ये सभी टैक्स बेनिफिट्स नए टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि नए टैक्स रिजीम में रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है.
इसका मतलब है कि अब नए टैक्स रिजीम में अब 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी. इस घोषणा के बाद से ओल्ड रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर्स इस बात को लेकर सोच में डूबे हैं कि आखिर उन्हें इस बजट से क्या मिला? आइए आपको बताते हैं कि बजट 2023-24 के बाद कैसी होगी नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) और ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime).
बजट के बाद ये होगी नई टैक्स रिजीम
0 से 3 लाख तक- 0 फीसदी टैक्स
3 से 6 लाख तक- 5 फीसदी टैक्स
6 से 9 लाख तक - 10 फीसदी टैक्स
9 से 12 लाख तक- 15 फीसदी टैक्स
12 से 15 लाख तक- 20 फीसदी टैक्स
15 लाख से ज्यादा तक- 30 फीसदी टैक्स
ये होगी ओल्ड टैक्स रिजीम
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2.5 लाख तक- 0 फीसदी टैक्स
2.5 लाख से 5 लाख तक- 5 फीसदी टैक्स
5 लाख से 10 लाख तक- 20 फीसदी टैक्स
10 लाख से ऊपर- 30 फीसदी टैक्स
बजट के बाद अगर आप नए और पुराने टैक्स रिजीम पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुराने रिजीम को चुनने वाले टैक्सपेयर्स को इस बजट से कुछ नहीं मिला है. सब कुछ वैसा ही है, जैसा बजट के पहले था. ऐसे में आप पुरानी रिजीम को चुनते हैं और सारे डिडक्शन वगैरह को क्लेम करने के बाद आप 10 लाख से ऊपर वाली स्लैब में आते हैं तो आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा, जबकि नई रिजीम के हिसाब से अब 10 लाख से ऊपर में आपको कई स्लैब मिलेंगी. नई स्लैब के हिसाब से 9 से 12 लाख तक 15 फीसदी टैक्स, 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी टैक्स और 15 लाख से ज्यादा की स्लैब में आने पर आपको 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. हालांकि अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प चुन चुके हैं तो आपको इसे रद्द करने का विकल्प एक बार मिलेगा. लेकिन इसके बाद आपके टैक्स की देनदारी नए टैक्स रिजीम के हिसाब से होगी.
नए रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा
इतना ही नहीं, अब आपको नए रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा. जिनकी इनकम 15.5 लाख या इससे ज्यादा है, उसको 52,500 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. उन्हें 2500 रुपए प्रोफेशनल टैक्स के रूप में बेनेफिट होगा. फैमिली पेंशन के मामले में 15,000 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा. अभी यह राहत सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम में थी.
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05:46 PM IST