Union Budget 2023: इनकम टैक्सपेयर्स के लिए 7 बड़े एलान: टैक्स रिबेट, स्लैब रेट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सरचार्ज पर कितना मिला फायदा
Union Budget 2023 for income tax payers: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया. इस बार बजट में वित्त मंत्री ने आम इनकम टैक्स पेयर्स खासकर सैलरीड क्लास को बड़ी राहत देने की पहल की है. हालांकि, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए कमोबेश सभी टैक्स बेनेफिट नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत मिलेंगी.
(Image: ANI)
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7 big announces for income tax payers in Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश किया. इस बार बजट में वित्त मंत्री ने आम इनकम टैक्सपेयर्स खासकर सैलरीड क्लास को बड़ी राहत देने की पहल की है. हालांकि, इनकम टैक्स पेयर्स के लिए कमोबेश सभी टैक्स बेनेफिट नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत मिलेंगी. वित्त मंत्री सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स सेक्शन 87A (Section 87A) के अंतर्गत रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी है. यानी, अब नए टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएगी. वित्त मंत्री ने बड़े एलान में कहा कि अब नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है. हालांकि, टैक्सपेयर्स के पास पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) का ऑप्शन रहेगा.
Income Tax Payers: 7 बड़े एलान
नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम
वित्त मंत्री निर्मला सीमारमण ने बजट भाषण में फाइनेंस एक्ट 2020 के अंतर्गत इंडिविजुअल और HUF के लिए नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बनाने का एलान किया. यह टैक्स रिजीम एसोसिएन ऑफ पर्सन AOP (को-ऑपरेटिव के अलावा), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI), आर्टिफिशियन ज्यूरिडिकल पर्सन (AJP) के लिए भी लागू होगा.
पुराने टैक्स रिजीम का होगा ऑप्शन
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि ऐसे टैक्सपेयर जो नए टैक्स रिजीम के साथ नहीं जाना चाहते हैं, उनके पास पुरानी टैक्स रिजीम का ऑप्शन होगा. उन लोगों के लिए जिनकी आय "व्यवसाय या पेशे के प्रॉफिट और गेन" के अंतर्गत आय है और पुरानी रिजीम का विकल्प चुनने के बाद उस ऑप्शन को केवल एक बार रद्द कर सकते हैं और उसके बाद उन पर नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत टैक्स देनदारी होगी. जिन लोगों के पास "व्यवसाय या पेशे के प्रॉफिट या गेन" के अंतर्गत इनकम नहीं है, उनके लिए हर साल पुरानी टैक्स व्यवस्था के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
नए टैक्स रिजीम में 3 लाख बेसिक छूट लिमिट
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में नए स्लैब और टैक्स रेट का एलान किया है. इसमें बेसिक टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये कर दी गई है.
7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि नए टैक्स रिजीम में रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स रिबेट की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी है. यानी, नए टैक्स रिजीम में अब 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी.
नए रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा
बजट 2023 के एलानों के मुताबिक, अब नए टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा. सैलरीड इंडिविजुअल को 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. हालांकि, जिनकी इनकम 15.5 लाख या इससे ज्यादा है, उसको 52,500 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. यानी, उन्हें 2500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स के रूप में बेनेफिट होगा. फैमिली पेंशन के मामले में 15,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा. अभी यह राहत सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम में थी.
सरचार्ज में बड़ी राहत
बजट में सरचार्ज पर वित्त मंत्री ने अहम एलान किए. नए टैक्स रिजीम में इंडिविजुअल, HUF, AOP (other than co-operative), BOI और AJP के लिए सरचार्ज पहले की तरह रहेगा. हालांकि 37 फीसदी का सरचार्ज रेट अब लागू नहीं होगा. 2 करोड़ या उससे उपर की इनकम के लिए हाइएस्ट सरचार्ज 25 फीसदी होगा. इससे मैक्सिमम टैक्स रेट 42.7 फीसदी से घटकर 39 फीसदी आ जाएगा. हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम के अंतर्गत सरचार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
पुराने और नए टैक्स रिजीम में अभी 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक की इनकम पर 10 फीसदी, 1 करोड़ से ज्यादा और 2 करोड़ तक 15 फीसदी, 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक 25 फीसदी और 5 करोड़ से ज्यादा पर 37 फीसदी सरचार्ज रेट है.
लीव एनकैशमेंट पर ज्यादा टैक्स छूट
बजट 2023 में लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट की लिमिट में इजाफा किया गया है. अब नॉन-गवर्न्मेंट सैलरीड एंप्लॉई को रिटायरमेंट पर लीव एनकैश (10 महीने तक की औसत सैलरी) कराने पर छूट की लिमिट बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है. अब तक यह 3 लाख तक पर मिलती थी. सेक्शन 10 के sub-clause (ii) of clause (10AA) के अंतर्गत यह छूट मिलती है.
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02:24 PM IST