ITR Verify करने की आखिरी तारीख भी निकल गई, अब तक नहीं मिला Refund? स्टेप बाय स्टेप जानिए अब क्या करें
रिफंड का पैसा कब तक आना चाहिए और रिफंड में देरी हो तो क्या किया जा सकता है, यह जानना जरूरी है ताकि आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और अपने रिफंड के पैसे को प्राप्त कर सकें.
आयकर रिटर्न (ITR) भरने के बाद रिफंड (ITR Refund) में देरी होना एक आम समस्या है, जिससे कई करदाता परेशान होते हैं. रिफंड का पैसा कब तक आना चाहिए और रिफंड में देरी हो तो क्या किया जा सकता है, यह जानना जरूरी है ताकि आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और अपने रिफंड के पैसे को प्राप्त कर सकें.
जीएमआर ग्रुप के एमएजी ऑडिटर सीए आदर्श झा ने आईएएनएस से बातचीत के क्रम में बताया कि यदि करदाता ने इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से या केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में हस्ताक्षरित आईटीआर-वी जमा करके अपने आईटीआर की सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो रिफंड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है, और करदाता को रिटर्न भरने की तारीख से 30 दिनों के भीतर रिटर्न को ई-सत्यापित करना होगा.
ये भी पढ़ें- Income Tax Refund पर निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, जानिए पहले किसे मिलता है रिफंड, कैसे चलती है प्रोसेस
TRENDING NOW
Retirement Planning: रट लीजिए ये जादुई फॉर्मूला, जवानी से भी मस्त कटेगा बुढ़ापा, हर महीने खाते में आएंगे ₹2.5 लाख
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹1.5 लाख निवेश पर कौन बनाएगा पहले करोड़पति? जानें 15-30 साल की पूरी कैलकुलेशन, मिलेंगे ₹8.11 Cr
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
आयकर रिटर्न (आईटीआर) की प्रोसेसिंग में देरी के कारण रिफंड में देरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि अगर करदाता ने अपने आईटीआर की ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो रिफंड में देरी हो सकती है.
आईटीआर में विसंगतियां, जैसे कि आय में अंतर, बैंक खाते की जानकारी में त्रुटि, पैन विवरण में त्रुटि आदि भी रिफंड में देरी का कारण बन सकते हैं. इसके अलावा, 26एएस और एआईएस के साथ आय मैच न करना, बैंक खाते की गलत जानकारी, पैन विवरण में त्रुटि के चलते भी रिफंड में देरी हो सकती है. उन्होंने कहा कि आजकल आयकर विभाग रिफंड जारी करने से पहले आयकर रिटर्न में विवरण सत्यापित करने के लिए एडवांस टूल का उपयोग करता है.
ये भी पढ़ें- ITR Filing: आपने तो नहीं किया झूठा डिडक्शन? इस तरह लोगों को चुन-चुन कर Notice भेज रहा Income Tax विभाग
आदर्श झा ने कहा कि अगर रिफंड आने में देरी हो रही है तो सबसे पहले आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर स्थिति की जांच करनी चाहिए. इससे आपको प्रोसेसिंग के मौजूदा चरण और किसी भी मुद्दे के बारे में जानकारी मिलेगी जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है. यदि देरी बहुत अधिक और अस्पष्ट है, तो आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'ई-निवारण' अनुभाग के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं या अपडेट के लिए सीपीसी हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- ITR Filing: Refund में आ गए ज्यादा पैसे? खुश ना हों.. Notice से बचना है तो तुरंत करें ये काम
अगर बैंक खाते के गलत मिलान के कारण कोई रिफंड फेल होता है, तो सबसे पहले आयकर पोर्टल में बैंक विवरण अपडेट करें और फिर टैक्स रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध करें. आयकर रिफंड फिर से जारी करने के लिए अनुरोध कैसे करें? इसे लेकर सीए आदर्श झा ने बताया कि आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें और 'सर्विसेज' टैब पर जाकर 'रिफंड रिइश्यू' बटन पर क्लिक करें.
ये भी पढ़ें- Income Tax विभाग की तरफ से आए ये मैसेज तो कर देना इग्नोर! जवाब देने के चक्कर में एक शख्स ने गंवा दिए ₹1.5 लाख
इसके बाद एक नया वेबपेज खुलेगा, वहां 'रिफंड पुनः जारी अनुरोध बनाएं' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आप उस आईटीआर का चयन करें जिसके लिए आप रिफंड पुनः जारी करना चाहते हैं. इसके बाद बैंक खाते का चयन करें जिसमें आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं. अगर आपका बैंक अकाउंट सत्यापित नहीं है, तो पहले इसको सत्यापित करना होगा और फिर आगे बढ़ें और सत्यापन करने के लिए आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी चुने.
(IANS से इनपुट के साथ)
10:25 AM IST