Budget 2024: LTCG के तहत टैक्स रेट ही नहीं छूट भी बढ़ी, कैलकुलेशन से जानें आपको फायदा होगा या नुकसान
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि पहले 15 प्रतिशत था. यानी अब कोई भी निवेशक 12 महीने से पहले किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयरों को बेचकर मुनाफा कमाता है तो उसे मुनाफे पर 20 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना है.
आम बजट 2024 (Budget 2024) में कैपिटल गेन पर टैक्स (Capital Gain Tax) में कई अहम बदलाव किए गए हैं. इसका असर सीधे तौर पर निवेशकों को होने वाले मुनाफे पर पड़ेगा. बजट में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, जो कि पहले 15 प्रतिशत था. यानी अब कोई भी निवेशक 12 महीने से पहले किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयरों को बेचकर मुनाफा कमाता है तो उसे मुनाफे पर 20 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना है.
बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है. अब निवेशकों को 12 महीने से ज्यादा समय तक होल्ड किए गए शेयरों को बेचने पर हुए मुनाफे पर 12.5 प्रतिशत टैक्स देना होगा. हालांकि, सरकार ने टैक्स में मामूली इजाफा करने के साथ निवेशकों को राहत भी दी है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलने वाली टैक्स छूट को अब बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है, जो कि पहले 1 लाख रुपये थी.
जितना टैक्स बढ़ा, उतनी छूट बढ़ी...?
बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कनफ्यूज हैं कि बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जितना बढ़ा है, उसी रेश्यो में तो टैक्स छूट की सीमा भी बढ़ा दी है. ऐसे में क्या यह घोषणा सिर्फ लोगों का ध्यान बांटने के लिए की गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है. अतिरिक्त फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिनका लॉन्ग टर्म गेन 1.25 लाख रुपये तक हो. जिनका गेन इससे अधिक होगा, उन्हें पहले की तुलना में अधिक टैक्स चुकाना होगा.
एक उदाहरण से समझते हैं
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मान लेते हैं आपको शेयर बाजार से 5 लाख रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है. ऐसे में पुरानी व्यवस्था में 1 लाख रुपये पर तो टैक्स छूट मिल जाएगी और बचे 4 लाख रुपयों पर आपको 10 फीसदी यानी 40 हजार रुपये टैक्स चुकाना पड़ता था. वहीं नई व्यवस्था में 1.25 लाख रुपये टैक्स फ्री हो जाएंगे और बचे हुए 3.75 लाख पर 12.5 फीसदी की दर से 46,875 रुपये का टैक्स चुकाना होगा.
04:08 PM IST