EPFO: इन दो शर्तों पर ही निकाला जा सकता है पीएफ का पूरा पैसा, जानिए कैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा फंड
पीएफ की पूरी रकम की निकासी सिर्फ दो ही शर्तों पर की जा सकती है. यहां जानिए वो शर्तें और रकम निकासी का तरीका.
नौकरी के दौरान आपकी इनकम का कुछ हिस्सा हर महीने आपके पीएफ अकाउंट में जाता हैं. ये आपका ऐसा निवेश होता है जिस पर आपको अन्य स्कीम्स से बेहतर रिटर्न मिलता है. साथ ही जरूरत पड़ने पर आप इस पैसे को इस्तेमाल भी कर सकते हैं. लेकिन पीएफ की पूरी रकम की निकासी सिर्फ दो ही शर्तों पर की जा सकती है. पहली शर्त कि आप रिटायर हो चुके हों. ईपीएफओ की ओर से 55 साल से ज्यादा उम्र को ही रिटायरमेंट एज माना जाता है. दूसरी शर्त है कि अगर आप दो महीने से बेरोजगार हैं, तो भी पीएफ फंड निकाल सकते हैं.
इनके अलावा किसी भी स्थिति में पीएफ की पूरी रकम नहीं निकाली जा सकती. बेरोजगारी के एक महीने के बाद आप सिर्फ 75 प्रतिशत ही रकम निकाल सकते हैं. बकाया राशि को नए रोजगार मिलने पर आपके नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है. होम लोन और परिवार में शादी वगैरह की जरूरत के लिए भी एक लिमिट तक ही रकम की निकासी की जा सकती है, उसकी भी कुछ शर्तें हैं. यहां जानिए वो शर्तें और रकम निकासी का तरीका.
होम लोन के लिए ये हैं शर्तें
घर के निर्माण या खरीद के लिए राशि निकालने के लिए कर्मचारी का 5 सालों तक निरंतर सेवा में होना जरूरी है.
अगर होम लोन के लिए कर्मचारी को कम से कम 3 साल तक सेवा में होना जरूरी है. ऐसे में वो 90 फीसदी तक राशि निकाल सकता है. शादी जैसी जरूरत के लिए कर्मचारी को 7 साल तक सेवा में होना जरूरी है. ऐसे में वो अपनी जमा राशि का 50 फीसदी तक निकाल सकता है. मेडिकल उपचार के लिए कोई शर्त नहीं है.
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ऐसे करें पैसों की निकासी
STEP 1: ईपीएफओ के मेंबर को ई-सेवा पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा.
STEP 2: इसके बाद Manage पर क्लिक करें और KYC को सिलेक्ट करके अपना KYC चेक कर लें.
STEP 3: इसके बाद 'Online Services' टैब में जाकर 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करें.
STEP 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा. इस पेज पर सदस्य को UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा. इसके बाद 'Verify' पर क्लिक करना होगा.
STEP 5: बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले 'सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग' को अप्रूव करने की जरूरत पड़ती है.
STEP 6: अब 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करना होगा.
STEP 7: अब दी गई लिस्ट से सदस्य को पीएफ अकाउंट से निकासी का कारण चुनना होगा. यहां आपको वही विकल्प दिखाई देंगे, जिनके आप पात्र हैं.
STEP 8: सदस्य को अब अपना पूरा पता एंटर करना होगा. साथ ही सदस्य को चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.
STEP 9: अब नियमों व शर्तों को सेलेक्ट करते हुए 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करना होगा.
STEP 10:अब आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. उसको डालकर क्लेम पर क्लिक करें. कुछ समय बाद आपके पीएफ की रकम आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.
05:25 PM IST