e-Nomination दाखिल करने के फायदे, क्यों है जरूरी, नहीं किया तो क्या होगा? EPF सब्सक्राइबर्स कैसे करें फाइल
e-nomination: ऑनलाइन पेंशन क्लेम करने के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी है. ई-नॉमिनेशन होने पर खाताधारक की मृत्यु के वक्त नॉमिनी ऑनलाइन क्लेम कर सकेगा.
e-Nomination: एम्पलॉइज प्रॉविडेंट फंड (EPF) अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन जरूरी है. नॉमिनेशन के जरिए सब्सक्राइबर के असमय निधन पर नॉमिनी को यह फंड आसानी से मिल जाए. इसलिए जरूरी है कि अकाउंट होल्डर अपनी नॉमिनी डीटेल्स को अप-टू-डेट रखें. इसके लिए ई-नॉमिनेशन दाखिल किया जा सकता है. पहले नॉमिनी बदलने की प्रोसेस थोड़ा लंबा था और एम्पलॉयर के जरिए ही प्रोसेस पूरा होता था. लेकिन, अब EPFO के UAN पोर्टल पर जाकर सब्सक्राइबर्स नॉमिनी बदल सकते हैं. अगर आप भी नॉमिनी बदलना चाहते हैं तो यहां बताई जा रही स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस आपके काम आ सकती है.
क्या हैं e-nomination का नियम?
EPFO के मुताबिक, ई-नॉमिनेशन (EPF e-Nomination) के लिए कोई भी प्रोविडेंट फंड खाताधारक सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है. हालांकि, अगर व्यक्ति का परिवार नहीं है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट करने की छूट है. लेकिन, परिवार होने पर किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने पर नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाएगा. ई-नॉमिनेशन के लिए आपको आधार नंबर, एड्रेस, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के स्कैन की हुई फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी.
कैसे करें ई-नॉमिनेशन का इस्तेमाल?
EPFO के 'मेंबर सर्विस पोर्टल' पर अपने अकाउंट में लॉग-इन कर सदस्य ई-नॉमिनेशन कर सकते हैं. ई-नॉमिनेशन के लिए जरूरी है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट हो. इसके अलावा मेंबर सर्विस पोर्टल पर आपका फोटो होना जरूरी है. इसके अलावा आपका UAN आधार से भी लिंक होना जरूरी है. आधार के लिंक होने पर ही ओटीपी (OTP) के जरिए अकाउंट वेरिफाई हो सकेगा.
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नॉमिनी बदलने के लिए क्या करना होगा?
नॉमिनी बदलने की प्रोसेस को पूरा करने के लिए के लिए आपका आधार EPF से लिंक होना चाहिए. इसके साथ ही आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी अपडेट होनी चाहिए. यहां ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक हो वो चालू हो. ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोसेस में आपको OTP के जरिए वैरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी.
1. सबसे पहले EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें.
2. 'सर्विस' टैब में, ड्रॉप-डाउन मेनू से 'फॉर इम्पलॉइज' टैब पर क्लिक करें.
3. अब अपने UAN के साथ लॉग इन करें.
4. 'मैनेज' टैब में, 'ई-नॉमिनेशन' चुनें.
5. परमानेंट और करंट एड्रेस सेव करें.
6. अपना फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए, 'यस' सिलेक्ट करें.
7. नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें.
8. अब ई-साइन आइकन पर क्लिक कर प्रोसीड करें.
9. अपना आधार नंबर एंटर करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP दर्ज करें.
10. इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा.
e-Nomination दाखिल करने के फायदे
सदस्य की मृत्यु होने पर आसानी से PF का पैसा, इम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) और इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) का फायदा पाने में मदद मिलती है. यह नॉमिनी को ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की भी सुविधा देता है.
नहीं जोड़ा नॉमिनी तो फंसेगा पैसा
अगर PF अकाउंट होल्डर ने अपने नॉमिनी का सेलेक्शन नहीं किया तो उसका फंड फंस सकता है. तब से अब तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया को खाताधारकों ने पूरा नहीं किया है. EPFO के मुताबिक, अगर कोई खाताधारक अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को नहीं जोड़ता तो वह अपना EPF नहीं निकाल पाएगा. कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा. क्लेम करने से पहले ई-नॉमिनेशन करना होगा.
09:04 AM IST