गाड़ियों में फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना हुआ जरूरी, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया ड्रॉफ्ट नोटीफिकेशन
Vehicle Fitness certificate New Rule: अब पुरानी गाड़ी रखने वाले लोगों के लिए विंड शील्ड पर Fitness Certificate लगाना जरूरी हो गया है. इसके लिए दो तरह के फॉर्मेट डिजाइन किए गए हैं.
Vehicle Fitness new rule: सड़क परिवहन मंत्रालय ने पुरानी गाड़ियों के लिए फिटनेस सबंधी ड्रॉफ्ट नियम जारी किया है. मंत्रालय ने इसके लिए ड्रॉफ्ट नोटीफिकेशन जारी किया, जिसमें सभी पक्षों से 30 दिन में आपत्ति/सुझाव मांगे गए हैं. दरअसल अब पुरानी गाड़ी रखने वाले लोगों के लिए अब विंड शील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना जरूरी हो गया है.
कैसे होगा ये फॉर्मेट?
पुरानी गाड़ियों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को विंड शील्ड पर लगाया जाएगा. इस फॉर्मेट में फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता - DDMMYYYY लिखी होनी चाहिए, साथ ही निचे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए. बता दें फिटनेस सर्टिफिकेट के दो तरह के फॉर्मेट डिजाइन किए गए हैं. भारी वाहनों के लिए अलग और छोटे वाहनों के लिए अलग.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
TRENDING NOW
TATA Group के इस स्टॉक से गिरते बाजार में भी होगी तगड़ी कमाई! शॉर्ट टर्म में खरीदारी का नोट करें टारगेट
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
मल्टीबैगर Railway PSU के लिए खुशखबरी! बाजार बंद होने के बाद मिला ₹837 करोड़ का ऑर्डर, स्टॉक पर रखें नजर
पैसेंजर वाहनों पर बाएं तरफ लगेगा सर्टिफिकेट
इसके अलावा भारी, मझोले और छोटे माल वाहन यानी की पैसेंजर वाहनों पर ये सर्टिफिकेट विंड शील्ड पर बाएं तरफ लगाना होगा.इन वाहनों को अपनी गाड़ियों की विंड शील्ड पर नीले बैकग्राउंड पर, पीले रंग से लिखना होगा.
इसके अलावा छोटे वाहन, ई-रिक्शा ऑटो पर भी फिटनेस सर्टिफिकेट लगाना बेहद जरूरी होगा. साथ ही जिन गाड़ियों में विंड शील्ड नहीं है उनमें बॉडी पर लगाना अनिवार्य होगा, जहां से आसानी से दिख सके.
10:06 AM IST