खो गया या चोरी हो गया है आपका वोटर आईडी कार्ड, तो परेशान न हों, ऐसे निकलवाएं डुप्लीकेट कॉपी
कई बार वोटर आईडी कार्ड कट-फटकर खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है, ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने मतदाता पहचान पत्र की डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं. जानें इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया.
मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) को महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है. वोटर आईडी जारी होने के बाद आपको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है. इसके अलावा वोटर आईडी को पहचान पत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कई बार वोटर आईडी कार्ड कट-फटकर खराब हो जाता है या चोरी हो जाता है, ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने मतदाता पहचान पत्र की डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं.
ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
जब आप नया वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं तो इसकी प्रक्रिया लंबी हो जाती है, लेकिन डुप्लीकेट कॉपी के लिए आपको इतना ज्यादा समय नहीं लगता. डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. भारत निर्वाचन आयोग ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे में आप घर बैठे आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
इस तरह बनवाएं डुप्लीकेट वोटर आईडी
- डुप्लीकेट वोटर आईडी बनवाने के लिए आपको राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट जाकर फॉर्म EPIC-002 की एक कॉपी डाउनलोड करनी होगी. ये फॉर्म फोटो वोटर आईडी कार्ड जारी के लिए होता है. इस फॉर्म को भरते समय सावधानी बरतें.
- फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें. फॉर्म में आपको डुप्लीकेट आईडी कार्ड बनवाने का कारण भी देना होगा. अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है चोरी हो गया है तो आपको FIR की कॉपी भी अटैच करनी होगी.
- इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, पता और पहचान का प्रमाण पत्र भी दस्तावेजों में शामिल करें. इसके बाद इस फॉर्म को आप अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कराएं. इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा.
- आप इस नंबर की मदद से आप राज्य चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं यानी ये पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आई कार्ड बना है या नहीं.
- एक बार जब आप अपना फॉर्म जमा कर देते हैं तो पहले इसे वेरिफाई किया जाता है, उसके बाद डुप्लीकेट कार्ड का प्रोसेस शुरू हो जाता है. वेरिफिकेशन के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा. इसके बाद आप स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास जाकर इसे ले सकते हैं.
ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
आप चाहें तो इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस जाकर आवेदन देना होता है. यहां दूसरा वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म लेना होगा. इसमें नाम, पता और पुराने वोटर आई कार्ड का नंबर भरना होता है. जो भी दस्तावेज यहां आपसे मांगे जाएंगे उसकी फोटो कॉपी जमा दें. आपके दस्तावेजों के वेरीफाई या सत्यापन होने के बाद आपको दूसरा वोटर आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा. इसके कुछ दिन बाद आप निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से अपना दूसरा वोटर आई कार्ड ले सकते हैं.
09:10 AM IST