एक्सपायर हो गया है ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की RC तो परेशान न हों, आई आपके काम की खबर
केंद्र सरकार (Centre Government) ने एक फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता (Validity) 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है.
ऐसे दस्तावेज को 30 सितंबर तक वैलिड माने जाए, जिनकी मियाद 1 फरवरी को खत्म हो गई है.
ऐसे दस्तावेज को 30 सितंबर तक वैलिड माने जाए, जिनकी मियाद 1 फरवरी को खत्म हो गई है.
(रिपोर्ट: चेतन भुटानी) केंद्र सरकार (Centre Government) ने एक फरवरी से खत्म ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता (Validity) 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. इन सभी डॉक्यूमेंट्स की वैधता लॉकडाउन की वजह से दूसरी बार बढ़ाई गई है. इससे पहले केंद्र ने 30 जून तक वैलिडिटी को बढ़ाया था. अब दोबारा इसे 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया गया है. अब 30 सितंबर तक ये सभी डॉक्यूमेंट्स वैध रहेंगे.
क्यों बढ़ाई गई तारीख
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे दस्तावेज को 30 सितंबर तक वैलिड माने जाए, जिनकी मियाद 1 फरवरी को खत्म हो गई है. इस फैसले से देशभर में लाखों-करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. जानकारी के मुताबिक, यह कदम उन नागरिकों की मदद के लिए उठाया गया है, जो लॉकडाउन के चलते लाइसेंस या परमिट को रिन्यू नहीं करा पाए हैं.
कौन से डॉक्यूमेंट हैं शामिल
केंद्र ने अपने आदेश में कहा है कि जिन दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाई गई है, उनमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस प्रमाणपत्र, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या दूसरे जरूरी दस्तावेज शामिल हैं. मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है. ऐसे में आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके दायरे में आएंगे और इनकी वैधता भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है. ऐसे में अगर आपका आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता खत्म हो गई है तो परेशान मत होइए.
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ऑनलाइन बनवाएं ड्राइविंग लाइसेंस
देश में लॉकडाउन को लगभग 3 महीने होने वाले हैं. इस दौरान कई जरूरी काम भी ठप पड़े हैं. हालांकि, ऑनलाइन कई काम किए जा सकते हैं. ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया जा सकता है. कम ही लोगों को पता है कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है. ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए स्थाई पता (Resident Proof) के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, सरकारी कर्मचारियों द्वारा जारी कोई आईडी कार्ड, निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. आयु प्रमाण के लिए आपके पास 10वीं कक्षा का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या फिर मिजिस्ट्रेट की तरफ से जारी एफिडेविट चाहिए. साथ ही आपको चार कलर पासपोर्ट साइज तस्वीरों की भी जरूरत होगी. इन सभी दस्तावेजों के सहारे आप ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
05:57 PM IST