जुलाई से बदल जाएगा GeM Portal पर खरीदारी का नियम, देरी से भुगतान पर लगेगा पेनल इंटरेस्ट
GeM Portal: सरकारी मंत्रालय और विभाग अगर विक्रेताओं को देरी से भुगतान करेंगे तो उन्हें यह ब्याज (Interest) देना होगा.
GeM Portal देरी से भुगतान पर दंडात्मक ब्याज लगाने का प्रावधान जुलाई से शुरू करेगा. (Image- Gem)
GeM Portal देरी से भुगतान पर दंडात्मक ब्याज लगाने का प्रावधान जुलाई से शुरू करेगा. (Image- Gem)
GeM Portal: सार्वजनिक खरीद पोर्टल जेम (GeM Portal) देरी से भुगतान करने पर जुलाई से दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) लगाने का प्रावधान शुरू करेगा. सरकारी मंत्रालय और विभाग अगर विक्रेताओं को देरी से भुगतान करेंगे तो उन्हें यह ब्याज (Interest) देना होगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.
सरकार ने 2020 में फैसला किया था कि जेम प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं को भुगतान में देरी करने पर खरीदारों से 1% जुर्माना लिया जाएगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह प्रावधान जुलाई से प्रभावी होगा.
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केंद्र सरकार 10-15 दिनों में करती है भुगतान
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सरकारी ई-मार्केट (GeM) के सीईओ पी के सिंह ने कहा कि खरीदारों, विशेषकर राज्य सरकारों से समय पर भुगतान हासिल करने को लेकर कुछ मुद्दे हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के मामले में भुगतान 10-15 दिनों में होता है, जबकि राज्य सरकारों के मामले में समस्याएं हैं.
सिंह ने यहां उद्योग मंडल सीआईआई (CII) के एक कार्यक्रम में कहा, हम इस पर काम कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि जुलाई के अंत तक Penal Intrest लगाने की यह कार्यप्रणाली चालू हो जाएगी. ब्याज अक्टूबर से लिया जाएगा. यह प्रावधान विभागों को भुगतान समय पर करने के लिए प्रेरित करेगा.
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GeM के पास 63,000 से अधिक सरकारी खरीददार
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 9 अगस्त 2016 को सरकारी ई-मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया था. गोयल ने उम्मीद जताई कि सरकारी पोर्टल GeM से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद इस वित्त वर्ष में 3 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगी. 2022-23 में यह 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया. GeM के पास 63,000 से अधिक सरकारी खरीददार हैं.
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07:03 PM IST