कट या फट जाए नोट तो एक बार में कितने नोट बदलते हैं बैंक? बदले में कितने रुपए मिलते हैं? RBI ने बनाया हुआ है नियम
Written By: शुभम् शुक्ला
Tue, Sep 10, 2024 02:36 PM IST
कटे-फटे नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियम बनाए हुए हैं. नियमों के मुताबिक, किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में इन्हें बदला जा सकता है. कटे-फटे नोट बदलने के लिए कुछ शर्तें भी तय हैं. लेकिन, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 100 रुपए का नोट बदलने गए और आपको उसके बदले 100 रुपए ही मिल जाएं. बदले में आपको कुछ रुपए कम भी मिल सकते हैं.
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क्यों फटे नोट वापस लेता है बैंक?
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एक्सचेंज करने की फीस लगेगी?
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एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं?
RBI के मुताबिक, एक बार में अधिकतम 20 नोट ही एक्सचेंज हो सकते हैं. इनकी अधिकतम वैल्यू 5000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. बैंक इसका भुगतान तुरंत काउंटर पर कर देगा. इससे अधिक वैल्यू के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक इसे रीसिव कर लेता है और पैसे आपके अकाउंट में डाल देता है. 50,000 रुपए से ज्यादा के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक थोड़ा ज्यादा समय ले सकता है.
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किन नोटों को बदलते हैं बैंक?
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ज्यादा डैमेज हो नोट तो क्या होगा?
ऐसे नोट जो बुरी तरह से जल गए हों या आपस में चिपक गए हो, इन्हें भी एक्सचेंज किया जा सकता है. सामान्य बैंक ऐसे नोट को एक्सचेंज करने से मना कर देते हैं. ऐसे में RBI दफ्तर से इसे एक्सचेंज किया जाना चाहिए. यहां इन नोटों का अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है. आपको इसके पैसे मिल सकते हैं. हालांकि कुछ शुल्क देना पड़ सकता है.
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