लिस्टेड कंपनियों को SEBI से बड़ी राहत, अफवाहों पर सफाई देने की टाइमलाइन बढ़ाई गई
मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने लिस्टेड कंपनियों को राहत दी है और मार्केट के अफवाहों पर सफाई देने की टाइमलाइन को बढ़ाने का फैसला किया है. टॉप-100 कंपनियों के लिए यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहा था.
लिस्टेड कंपनियों को मार्केट रेग्युलेटर SEBI से बड़ी राहत मिली है. सेबी ने किसी भी तरह के अफवाह पर सफाई देने के लिए लिस्टेड कंपनियों के लिए टाइमलाइन बढ़ाने का ऐलान किया है. लिस्टेड कंपनियों के लिए मार्केट के सभी अफवाहों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है. कंपनी को बताना होगा यह अफवाह गलत है, सही है या फिर सच्चाई कुछ और है.
टॉप-100 कंपनियों के लिए टाइमलाइन
SEBI की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक मार्केट कैप के लिहाज से टॉप-100 लिस्टेड कंपनियों के लिए किसी भी तरह के अफवाह पर सफाई देने का नियम अब 1 फरवरी 2024 ले लागू होगा. पहले इसे 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाना था. ये सभी लार्जकैप कंपनियां होती हैं.
#BreakingNews | #SEBI ने अफवाहों पर कंपनियों की सफाई के लिए टाइमलाइन बढ़ाई@SEBI_India @BrajeshKMZee pic.twitter.com/x7sQl32L17
— Zee Business (@ZeeBusiness) October 1, 2023
टॉप-250 कंपनियों के लिए टाइमलाइन
टॉप-250 कंपनियों को सफाई देने की डेडलाइन को बढ़ाकर 1 अगस्त 2024 कर दिया गया है. पहले यह नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाला था जिसे चार महीने से बढ़ाया गया है. ये मिडकैप कंपनियां होती हैं.
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अफवाहों की पुष्टि के लिए टाइमलाइन बढ़ाने के कई कारण हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनियां और इंडस्ट्री चैंबर्स चाहते हैं कि 'अफवाह' की परिभाषा और साफ हो. 'अफवाह' की परिभाषा में क्या-क्या फैक्ट होना जरूरी है, जैसे विस्तार हो तो कितनी क्षमता, कितना निवेश जैसे तथ्य शामिल किए जाएं. इसके अलावा विलय हो तो उसकी रकम कितनी, किसके साथ विलय, बातचीत की स्थिति आदि क्लियर किए जाएं. कितने बड़े मीडिया/ प्लेटफार्म/सोशल मीडिया पर आने पर ही सफाई की शर्त हो, ये तय होना जरूरी है. इन तमाम मुद्दों पर इंडस्ट्री चैंबर्स, एक्सचेंज और फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गज चर्चा कर रहे हैं.
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01:06 PM IST