SEBI का बड़ा एक्शन! DHFL के प्रमोटर्स पर लगाया ₹6 करोड़ का जुर्माना; जानिए क्या था मामला
SEBI Action on DHFL Ltd: सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कपिल वधावन, धीरज वधावन, राकेश वधावन और सारंग वधावन सहित अन्य पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है.
SEBI का बड़ा एक्शन
SEBI का बड़ा एक्शन
SEBI Action on DHFL Ltd: सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने एक बड़ा एक्शन लिया है. सेबी ने DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर्स पर बड़ा एक्शन लेते हुए जुर्माना लगाने का फैसला किया है. सेबी ने DHFL Ltd के प्रमोटर्स पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कपिल वधावन, धीरज वधावन, राकेश वधावन और सारंग वधावन सहित अन्य पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है. बता दें कि DHFL मामले पर सेबी ने ऑर्डर पास करने के बाद अब जुर्माना लगाया है. इसके अलावा सेबी ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है.
टेकओवर नियमों के उल्लंघन का था मामला
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने अपने आदेश में बताया कि कपिल वधावन, धीरज वधावन, राकेश वधावन और सारंग वधावन सहित अन्य प्रमोटर्स ने टेकओवर नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से उन पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.
अगले 45 दिनों में जुर्माना अदा करने का आदेश
सेबी ने अपने आदेश में बताया कि ग्रुप की अन्य कंपनियों के जरिए प्रमोटर्स की होल्डिंग्स को छुपाया गया है. सेबी ने अपने आदेश में ये आरोप लगाया है. सेबी ने अपने आदेश में ये भी कहा कि ये जुर्माने की रकम सभी प्रमोटर्स एक साथ मिलकर या अलग-अलग तरीके से 45 दिनों के भीतर जमा कर दें.
82 पेज का जारी किया आदेश
TRENDING NOW
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
Adani Group को एक ही दिन में दूसरा झटका! NSE ने ग्रुप कंपनियों से मांगी सफाई, ₹2.45 लाख करोड़ का मार्केट कैप स्वाहा
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
Adani Group की रेटिंग पर Moody's का बड़ा बयान; US कोर्ट के फैसले के बाद पड़ेगा निगेटिव असर, क्या करें निवेशक?
सेबी ने अपने 82 पेज के आदेश में कहा कि कपिल और धीरज वधावन समेत अन्य प्रमोटर्स ने Hemisphere Infrastructure India, Galaxy Infraprojects and Developers और Silicon First Realtors इन तीनों कंपनियां का नाम छुपाया था. इन तीन कंपनियों में ये प्रमोटर्स प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष तरीके से होल्डिंग्स रखते हैं.
इसके अलावा सेबी ने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी सेबी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सेबी ने अपने आदेश में कहा कि बैंक पर NCD से जुड़े मामले के डिस्क्लोजर न देने का आरोप है, जिसको देखते हुए सेबी ने बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
02:03 PM IST