सुप्रीम कोर्ट ने दिया बिल्डर्स को झटका! अब पोडियम पर नहीं बना सकेंगे रिक्रिएशन ग्राउंड
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिल्डर्स को तगड़ा झटका दिया है. शीर्ष अदालत ने अपने बाम्बे हाई कोर्ट के के आदेश पर स्टे लगाते हुए कहा कि बिल्डर्स अब पोडियम पर रिक्रिएशन ग्राउंड (RG) नहीं बना सकेंगे.
(File Image: PTI)
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बिल्डर्स को तगड़ा झटका दिया है. शीर्ष अदालत ने अपने बाम्बे हाई कोर्ट के के आदेश पर स्टे लगाते हुए कहा कि बिल्डर्स अब पोडियम पर रिक्रिएशन ग्राउंड (RG) नहीं बना सकेंगे. एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने बिल्डर्स को पोडियम पर रिक्रिएशन ग्राउंड ना बनाने की हिदायत दी थी. ऐसा करने पर प्रोजेक्ट को अप्रूवल न देने की बात भी कही थी. NGT के खिलाफ बिल्डर एसोसिएशन ने हाई कोर्ट का रुख किया था.
बिल्डर्स एसोसिएशन की ओर से NGT के इस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पोडियम पर रिक्रिएशन ग्राउंड बनाने की इजाजत दी थी. हाई कोर्ट के इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी.
दाम बढ़ा सकते हैं बिल्डर
जानकारों का मानना है कि डीसीपीआर यानी डेवलपमेंट कंट्रोल प्रमोशन रेगुलेशन 2034 के मुताबिक 15 फीसदी जगह रिक्रिएशन ग्राउंड के लिए छोड़ना चाहिए. जानकारों का ये भी है कहना कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद मुमकिन है कि बिल्डर्स पार्किंग स्पेस में कोई समझौता करे. साथ ही दाम भी बढ़ा दे.
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02:09 PM IST