EPFO Form 10C: पेंशन फंड निकालने के लिए है जरूरी, ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई
EPFO Form 10C: ईपीएफओ मेम्बर को फॉर्म 10C के बारे में जरूर जान लेना चाहिए.
(Representational Image)
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EPFO Form 10C: ईपीएफओ मेम्बर को फॉर्म 10C के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने हर मेम्बर को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की सुविधा देती है. इसमें इम्प्लॉई हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है. एम्प्लॉयर की ओर से भी इम्प्लॉई के EPF और EPS अकाउंट के लिए उतना ही कंट्रीब्यूशन किया जाता है. जब इम्प्लॉई नौकरी बदलता है, तो उसके पास यह ऑप्शन रहता है कि या तो वह PF के साथ पेंशन अमाउंट भी निकाल ले या फिर इसे जमा रखकर आगे जारी रखे. हालांकि, पेंशन अमाउंट निकालने पर इम्प्लॉई रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन पाने का हकदार नहीं रहता. बहरहाल, अगर आपको पीएफ के साथ-साथ पेंशन फंड का भी पैसा निकालना है तो फॉर्म 10C भरना होगा.
कब निकाल सकते हैं पेंशन फंड?
ईपीएफओ के मुताबिक, जमा की हुई पेंशन राशि 180 दिनों की लगातार सर्विस के बाद और 10 साल (9 साल 6 महीने) की सर्विस पूरी होने से पहले फॉर्म 10C का फंड निकाल सकते हैं. 9 साल 6 महीने की नौकरी भी 10 साल की मानी जाती है. अगर आपने नौकरी छोड़ दी है, तो पेंशन फंड के साथ पीएफ का भी पैसा निकाल सकते हैं. पीएफ के लिए फॉर्म 19 और पेंशन फंड से निकासी के लिए फॉर्म 10C भरकर पैसा निकाल सकते हैं.
फॉर्म 10C भरने के कुछ दिनों बाद ही इम्प्लॉई के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाता है. इसका लाभ किसको मिलेगा, इसको लेकर कुछ शर्तें भी हैं. जैसेकि, अगर आपने 10 साल से पहले जॉब छोड़ देते हैं तो आप 10सी भरकर निकासी कर सकते हैं. वहीं, अगर 10 साल की सर्विस से पहले इम्पलॉई की उम्र 58 साल हो गई तो वह भी पेंशन फंड निकाल सकता है.
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Form 10C: ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई
- ऑनलाइन भरने के लिए ईपीएफओ पोर्टल के 'इम्प्लॉई पोर्टल' पर जाएं
- यूएएन नंबर पोर्टल पर अपने यूएएन नंबर और पासवर्ड से लॉगइन करें
- इसके बाद मेन्यू में 'Online services' पर क्लिक करें
- अब ड्रॉपडाउन मेन्यू में जाकर claim form 10C,19 और 31 को सेलेक्ट करें
- अपने बैंक अकाउंट नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और “Verify” पर क्लिक करें
- Certificate of Undertaking पर साइन करें और टर्म एंड कंडीशंस से सहमत होने के लिए Yes पर क्लिक करें
- इसके बाद “I want to apply for” टैब में “Only Pension Withdrawal (Form 10C)” को सलेक्ट करें
- अपना पूरा एड्रेस भरें और डिस्क्लेमर पर टिक करें और “ GET आधार OTP ” बटन पर क्लिक करें
- आधार (UIDAI) के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. OTP को दर्ज करें और “Validate OTP and Submit Claim Form” पर क्लिक करें
- इसके बाद आपका पेंशन क्लेम फॉर्म जमा किया जाएगा और EPFO की ओर से वैरीफिकेशन के बाद फंड आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा.
05:12 PM IST