Ujjwala Scheme में किस-किसको मिलेंगे दो मुफ्त LPG सिलेंडर? CM Yogi ने की है घोषणा, जान लें योजना की शर्तें
सीएम योगी ने बीते दिनों इस योजना के तहत दो सिलिंडर फ्री में देने की घोषणा की है. यूपी की बीजेपी में ये चुनावी घोषणा थी, और अब इसकी शुरुआत इस दीवाली से होगी. ये जानना जरूरी है कि इसका लाभ किस-किसको मिलेगा और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.
Ujjwala Scheme: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने त्योहारी सीजन में उज्जवला योजना की लाभार्थी महिलाओं को खुशखबरी दी है. सीएम योगी ने बीते दिनों इस योजना के तहत दो एलपीजी सिलेंडर फ्री (free LPG cylinder) में देने की घोषणा की है. यूपी की बीजेपी में ये चुनावी घोषणा थी, और अब इसकी शुरुआत इस दीवाली से होगी. एक फ्री सिलिंडर इस दीवाली और दूसरा अगली होली पर मिलेगा. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इसका लाभ किस-किसको मिलेगा और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.
कौन कर सकेगा अप्लाई?
- इस योजना के तहत बस महिलाएं ही आवेदन डाल सकती हैं और उनकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए.
- एक ही घर में किसी भी OMC (तेल वितरण कंपनी) से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए.
- निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत शामिल हैं.
कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?
- अपने ग्राहक को जानिए (e-KYC)- उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं.)
- आवेदक पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है (असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं.)
- जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य की ओर से जारी राशन कार्ड/परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज/अनुबंध I के अनुसार ऐफिडेविट (प्रवासी आवेदकों के लिए.)
- दस्तावेज़ में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार.
- बैंक खाता संख्या और IFSC.
- परिवार की स्थिति के समर्थन में supplementary KYC
- आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रिक्वेस्ट डालकर आवेदन कर सकते हैं.
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