ITR भरने से पहले अपनी Salary Income से जुड़ी इन 6 बातों का जरूर रखें ध्यान
Taxpayers must know 6 things: नौकरी करने वालों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले अपनी सैलरी से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए. इनमें थर्ड हाउस, सेविंग्स बैंक अकाउंट के लेकर कई सारे ऑप्शंस शामिल हैं.
Taxpayers must know 6 things: अगर आप भी नौकरी करते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए. Salary income के अलावा भी आपकी कई तरह की इनकम हैं, जिस पर टैक्स लगता है. लेकिन इसे आप या तो भूल जाते हैं या फिर आपको ये लगता है कि इन पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता. लेकिन यहां हम आपको कहेंगे की आपको अपनी कमाई का एक पैसा भी डूबने नहीं देना चाहिए. आइए बताते हैं कि आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए.
सबसे पहले Saving bank account पर मिलने वाला interest
ध्यान रखें, Saving bank account पर मिलने वाले interest को आपको अपने income tax return में डालना बेहद जरूरी होता है. सालाना 10 हजार रुपए तक मिलने वाले Interest पर Income Tax के Section 80TTA के तहत टैक्स छूट मिलती है. लेकिन इसे कमाई में दिखाना होगा, तभी आप इस छूट को क्लेम कर सकते हैं.
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Bank Fixed Deposit का इंट्रेस्ट
इस ब्याज पर आपका बैंक भी TDS काटेगा और आपको ये कमाई रिटर्न में भी इन इनकम के तौर पर डिस्क्लोज करना है. जब एफडी पर कमाई 40,000 रुपए से ज्यादा होती, तब बैंक TDS काटता है. लेकिन ये लिमिट 60 साल से कम उम्र वाले लोगों के लिए है. Senior Citizens एफडी पर मिलने वाली कमाई पर Section 80TTB के तहत छूट हासिल कर सकते हैं, जिसकी लिमिट है 50,000 रुपए. लेकिन इसमें सेविंग बैंक अकाउंट भी शामिल रहता है.
यहां समझिएं पूरा प्रोसेस
Mutual Fund के Gains
Mutual Fund से होने वाले Gains पर Capital Gains tax देना होता है. Long Term या Short Term वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने Units को कितने समय के लिए होल्ड किया और कब Redeem किया. Equity Mutual Funds में एक साल के बाद बेचने पर 1 लाख के Gains के ऊपर 10% टैक्स और एक साल के अंदर रिडीम किया है. 15 परसेंट रेट के हिसाब से Short-term Capital gain tax लगेगा.
Dividend Income
Income Tax के नए नियमों के मुताबिक अब इन्वेस्टर्स को जब भी डिविडेंड मिलेगा वो उनकी आमदनी में जुड़ जाएगा और इस पर Tax Slab के हिसाब से Tax चुकाना होगा. पहले कंपनियां Dividend पर Dividend Distribution Tax लेती थी. लेकिन अब ये इन्वेस्टर्स की आमदनी में जुड़ जाएगी.
Minor बच्चे की Income
मान लीजिए आपने अपने बच्चे के नाम से कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो ये उसकी कमाई मानी जाएगी. और ये कमाई जुड़ेगी पेरेंट्स की इनकम से. या हो सकता है कि आपको कहीं से Interest मिल रहा हो, या Mutual Fund Unit आपने Redeem की हो. तो जो भी Gain होगा, वो माता-पिता की Income में Club किया जाएगा. ध्यान रखें जिन parent की इनकम ज्यादा होगी, उसकी इनकम के साथ बच्चे की ये इनकम जुड़ जाएगी.
तीसरा घर
अगर आपके दो से ज्यादा घर हैं और तीसरे मकान से आपको रेंट मिल रहा हो या फिर वहां पर आप रह रहें हों...कुछ भी हो..आपको उसके हिसाब से Taxs देना ही होगा. Taxpayers को 2 Self-occupied घरों पर कोई Income tax नहीं देना होता. तीसरा घर Deemed Let Out Property कहलाता है. और उसी के हिसाब से Tax की देनदारी बनेगी.
05:40 PM IST