KYC के लिए नहीं लगाने होंगे बैंक के चक्कर, RBI ने बदला वेरिफिकेशन से जुड़ा बड़ा नियम
RBI KYC Norms: आरबीआई (RBI) ने केवाईसी (KYC) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इन नए नियमों के तहत अब केवाईसी (Know Your Customer) कराना और भी आसान हो गया है. अब बैंक वीडियो के जरिए अपने ग्राहकों की केवाईसी (नो योर कस्टमर) करा सकते हैं.
वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस (V-CIP) के जरिए केवाईसी करा सकेंगे.
वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस (V-CIP) के जरिए केवाईसी करा सकेंगे.
RBI KYC Norms: आरबीआई (RBI) ने केवाईसी (KYC) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इन नए नियमों के तहत अब केवाईसी (Know Your Customer) कराना और भी आसान हो गया है. अब बैंक वीडियो के जरिए अपने ग्राहकों की केवाईसी (नो योर कस्टमर) करा सकते हैं. यानी अब आपको केवाईसी कराने के लिए बैंक में जाने की जरुरत नहीं होगी. अब कहीं भी बैठकर वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस (V-CIP) के जरिए केवाईसी करा सकेंगे.
नई टेक्निक से अब कराएं केवाईसी
आपको बता दें कि बैंक, एनबीएफसी और लोन देने वाले सभी संस्थान वीडियो बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (V-CIP) का इस्तेमाल करके केवाईसी करा सकेंगे. तो अगर आप भी लोन ले रहे हैं और किसी कारण से आपकी केवाईसी नहीं हो पा रही है तो आप इस वीडियो केवाईसी का इस्तेमाल कर अपने काम को जल्द से जल्द पूरा करा सकते हैं. इस नए तरीके से रिमोट एरिया में बड़ा फायदा होगा.
ग्राहक की सहमति के आधार पर होगी केवाईसी
RBI की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक यह केवाईसी सहमति के आधार पर की जाएगी. यानी वीडियो कराने के लिए बैंक को पहले ग्राहक से सहमति लेनी होगी. इसके बाद ही वह इस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे. बैंकों को केवाईसी करते समय इस बात का ध्यान देना होगा कि पैन कार्ड की तस्वीर एकदम साफ होनी चाहिए. वहीं अगर ग्राहक बैंक को e-PAN देते हैं तो उस स्थिति में ऐसा नहीं होगा.
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बैंक को ऐसे करनी होगी वीडियो कॉल
इसके अलावा आरबीआई ने कुछ और शर्तों भी जारी की हैं. इन शर्तों के मुताबिक बैंक केवाईसी करने के लिए वीडियो कॉल सिर्फ बैंक के डोमेन से ही कर पाएंगे. यानी कि बैंक गूगल ड्यूओ और वॉट्सऐप जैसे ऐप के जरिए वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं.
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वेबसाइट को कराना होगा लिंक
इसके साथ ही बैंकों को वीडियो केवाईसी के प्रोसेस को शुरू करने से पहले एप्लीकेशन और वेबसाइट को लिंक कराना होगा. इसके बाद ही बैंक इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर पाएंगे. नोटिफिकेशन के मुताबिक, VCIP की प्रक्रिया के लिए ट्रेन्ड अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाएगा, जो इस प्रोसेस को करेंगे.
01:45 PM IST