PAN-Aadhaar Linking Penalty: पैन को आधार से लिंक करते वक्त 1000 रुपये का जुर्माना कैसे भरते हैं? जान लें प्रोसेस
PAN-Aadhaar Linking Penalty: 1 अप्रैल से लिंकिंग न होने की स्थिति में आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि लिंकिंग कराते वक्त जुर्माना भरना कैसे है तो हम आपको यहां इसका तरीका बता रहे हैं.
PAN-Aadhaar Linking Penalty: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में बहुत कम वक्त बचा है. अगर आपने भी अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च, 2023 से पहले इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करा लीजिए. आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि आप अभी भी लिंकिंग कराने जाएंगे तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. 1 अप्रैल से लिंकिंग न होने की स्थिति में आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा और आपको इसके इस्तेमाल पर 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि लिंकिंग कराते वक्त जुर्माना भरना कैसे है तो हम आपको यहां इसका तरीका बता रहे हैं.
पैन-आधार लिंकिंग के वक्त जुर्माना कैसे भरें? (PAN-Aadhaar Linking Penalty)
- पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले NSDL (National Securities Depository Limited) के पोर्टल पर जाएं- https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाएं.
- अब आपको कई टैब दिखेंगे, जिसमें चालान नंबर ITNS 280 पर क्लिक करें.
- आपको ऐप्लीकेबल टैक्स चुनना होगा.
- मेजर हेड 0021 (income tax other than companies) और माइनर हेड 500 (other receipts) के तहत सिंगल चालान पेमेंट करिए.
- आपको पेमेंट के लिए अलग-अलग पेमेंट मोड मिलेंगे. नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं.
- अब आपको पैन कार्ड नंबर और असेसमेंट ईयर भरना होगा.
- इसके नीचे भी आपसे कुछ डीटेल मांगे जाएंगे, वो भी भरना होगा.
- अब आखिर में कैप्चा डालकर प्रोसीड करें और पेमेंट कर लें.
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पेमेंट के बाद ट्राई करें पैन-आधार लिंकिंग
पेमेंट करने के बाद यह ई-फाइलिंग पोर्टल पर 4-5 दिनों बाद दिखाई देगा, इसलिए आपको पैन-आधार लिंकेज के लिए फिर से रिक्वेस्ट डालना होगा, उसके बाद आप इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार-पैन लिंकिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं.
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पैन-आधार ऑनलाइन कैसे लिंक करें? (How to link PAN with Aadhaar Online)
- इनकम टैक्स का e-filing पोर्टल खोलें. लिंक ये रहा- https://incometaxindiaefiling.gov.in/
- अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करिए. आपका पैन नंबर (Permanent Account Number) आपकी यूजर आईडी होगी.
- अब अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉगइन करें.
- एक पॉप अप विंडो आएगा, जिसपर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा. अगर नहीं आता है तो ‘Profile Settings’ पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें.
- अब पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की डीटेल डाली हैं, वो यहां पहले से दिख जाएगा.
- अब इन डीटेल्स को अपने आधार की डीटेल्स से मिला लें. अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये डीटेल मैच नहीं है तो जिसमें गलत है उसे आपको पहले ठीक कराना होगा.
- अगर डीटेल मैच हो रही हैं तो अपना आधार नंबर डालें और “link now” बटन पर क्लिक कर दें.
- एक पॉप-अप मैसेज आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है.
- आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं.
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06:59 PM IST