कौन से Gifts पर सरकार वसूलती है इनकम टैक्स और कौन से तोहफे होते हैं Tax Free? ITR फाइल करने से पहले जानें काम की बात
क्या आपको पता है कि कई तोहफों की जानकारी हमें ITR फाइल करते समय देनी होती है? वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है. ऐसे में यहां जानिए गिफ्ट्स पर लगने वाले इनकम टैक्स का क्या नियम है-
शादी, बर्थडे, त्योहार या कोई फैमिली फंक्शन...ऐसे तमाम मौके होते हैं जब हमें अपने परिवार और करीबी लोगों से तोहफे मिलते हैं. ये तोहफे हम सब काफी खुशी-खुशी लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि कई तोहफों की जानकारी हमें ITR फाइल करते समय देनी होती है? वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना है. ऐसे में यहां जानिए गिफ्ट्स पर लगने वाले इनकम टैक्स का क्या नियम है-
गिफ्ट पर इनकम टैक्स क्यों?
तमाम लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर गिफ्ट पर इनकम टैक्स क्यों लगता है? तो बता दें कि तोहफों को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है. एक वित्त वर्ष में आपको मिले कुल गिफ्ट्स की कीमत अगर 50 हजार रुपए से अधिक है, तो इस पर टैक्स लगाया जाता है. इसे आपकी वार्षिक आय में जोड़ा जाता है. इसके बाद आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं, उसके हिसाब से आपसे इनकम टैक्स लिया जाता है.
सभी से मिले गिफ्टस पर नहीं लगता इनकम टैक्स
ऐसा नहीं कि सभी तरह के गिफ्ट पर इनकम टैक्स लगाया जाता है. अगर आपको गिफ्ट अपने परिवार के ऐसे सदस्यों से मिलता है जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है, तो उस तरह के गिफ्ट्स पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता है. आप अपने परिवार के सदस्यों से कितनी भी कीमत का गिफ्ट ले सकते हैं या उन्हें दे सकते हैं. लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपको 50 हजार से ज्यादा कीमत का कैश, ज्वैलरी, शेयर या कोई अन्य गिफ्ट देता है तो वो टैक्स के दायरे में आता है. आपके दोस्त और परिचित आपके सगे संबन्धियों में नहीं आते हैं, इनसे आपका खून का रिश्ता नहीं होता, इसलिए इनके गिफ्ट टैक्स के दायरे में आते हैं.
ये नियम भी समझ लें
- पति-पत्नी में गिफ्ट के लेन-देन पर टैक्स नहीं होता क्योंकि गिफ्ट लेन-देन से होने वाली आय इनकम क्लबिंग के दायरे में आती है.
- शादी पर मिलने वाला गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, जबकि एम्प्लॉयर से मिलने वाला गिफ्ट टैक्स के दायरे में आता है.
- दोस्तों या परिचितों से एक साल में 50 हजार तक की कीमत का गिफ्ट मिले तो उसे टैक्स फ्री रखा गया है, 50 हजार से ज्यादा कीमत होने पर टैक्स देना होता है.
- सगे संबन्धी रिश्तेदारों से मिली संपत्ति पर टैक्स की देनदारी नहीं होती है, लेकिन उस संपत्ति को बेचने पर टैक्स देना होता है.
- वसीयत में मिली प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं होता, लेकिन इस प्रॉपर्टी को बेचने पर टैक्स देना होता है.
12:06 PM IST