SEBI ने म्यूचुअल फंड स्कीम के ऑफर डॉक्युमेंट को सरल करने का नियम जारी किया, 1 अप्रैल 2024 से होगा लागू
मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर ऑफर डॉक्युमेंट को और ज्यादा सिंपल रखने को लेकर नियम जारी किया है. नया नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा.
मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने म्यूचुअल फंड स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट को सरल करने को लेकर नियम जारी किया है. मार्केट रेग्युलेटर ने कहा कि इस नियम के लागू होने से निवेशकों को स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल होगी और उनके लिए सभी पहलू को समझ पाना आसान होगा. नया नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा.
समरी ऑफ स्कीम्स को सिंपल रखना होगा
SEBI के मुताबिक, 1 अप्रैल से नए फॉर्मट में फंड हाउसेस को Summary of the schemes शेयर करनी होगी. जिस म्यूचुअल फंड स्कीम का डॉक्युमेंट पहले से सेबी के पास जमा है, उसपर यह नियम लागू नहीं होगा. इस सर्कुलर के मुताबिक, स्कीम की टॉप-10 होल्डिंग और फंड एलोकेशन वेब लिंक पर डालना होगा.
रिस्कोमीटर पर रिस्क बताना होगा
किसी भी फंड में फंड मैनेजर ने खुद कितना निवेश किया है, यह जानकारी भी देनी होगी. इसके अलावा एप्लीकेशन, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के पहले पेज पर रिस्कोमीटर बताना होगा. इससे निवेशकों को पता चल पाएगा कि उनके लिए यह स्कीम उपयुक्त है या नहीं. किसी भी स्कीम को लेकर लिक्विडिटी की जानकारी भी देनी होगी. सेबी ने कहा कि वेबलिंक पर 6 महीने का TER और स्कीम की फैक्टशीट देना जरूरी होगा.
09:27 PM IST