Unclaimed Dividend या Deposit पर अच्छी खबर, जल्द तैयार होगा इंटीग्रेटेड सिस्टम, फटाफट मिलेगा क्लेम
अनक्लेमेड डिविडेंड, शेयर, कम्पनियों के फिक्स्ड डिपॉजिट, डिबेंचर के लिए इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम जल्द तैयार हो जाएगा. जानकारी है कि IEPF का इंटीग्रेटेड सिस्टम नवंबर तक तैयार हो जाएगा.
Unclaimed FD और डिविडेंड जैसी इनकम को ढूंढने और क्लेम करने के लिए एक अलग से पोर्टल बनाने की चर्चा कई महीनों से हो रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसकी घोषणा की थी. अब इसे लेकर निवेशकों के लिए अच्छी खबर आ रही है. सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अनक्लेमेड डिविडेंड, शेयर, कम्पनियों के फिक्स्ड डिपॉजिट, डिबेंचर के लिए इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम जल्द तैयार हो जाएगा. जानकारी है कि IEPF का इंटीग्रेटेड सिस्टम नवंबर तक तैयार हो जाएगा.
इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम से क्लेम निपटारा तेजी से होगा. MCA की मंशा है कि 3-4 महीने में क्लेम का निपटारा हो सके. अभी निवेशकों को अनक्लेमेड एसेट लेने की प्रक्रिया में साल भर तक का वक्त लग जाता है. अभी क़रीब 105 करोड़ शेयर ऐसे है जो IEPF के पास अनक्लेमेड रखे हुए है और क़रीबन 5600 करोड़ बकाया है.
Unclaimed Deposit पर चल रहा है अभियान
RBI ने जून में '100 Days 100 Pays' अभियान की घोषणा की थी, जिसके तहत बैंक अपने यहां 100 सबसे ज्यादा अमाउंट वाले अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट निकालेंगे और फिर अकाउंटहोल्डर या फिर उसके नॉमिनी को ढूंढकर उसे पैसे लौटा रहे हैं. बैंकों की ओर से इनएक्टिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट की लिस्ट जारी की गई है, इसमें नाम और एड्रेस भी मिलेगा. आप बैंक की साइट पर जाकर डीटेल चेक करके अपना अनक्लेम्ड पैसा ढूंढ सकते हैं.
कैसे क्लेम करें Unclaimed Deposit?
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- RBI के '100 days, 100 pays' अभियान के तहत सभी बैंकों को इनएक्टिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट की लिस्ट जारी करनी होगी, इसमें नाम और एड्रेस भी होगा.
- आपको जिस भी बैंक में चेक करना है, उसकी वेबसाइट पर जाकर ये लिस्ट चेक करें और देखें कि आपका नाम है या नहीं.
- अगर आपको अपना या किसी रिश्तेदार का नाम मिलता है, तो उस बैंक के सबसे करीबी ब्रांच पर जाएं और क्लेम फॉर्म लेकर भरें और सबमिट करें. आपको साथ में जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे, बैंक आपका KYC करेंगे.
- अगर अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो चुकी है और कोई रजिस्टर्ड नॉमिनी नहीं है, या फिर रजिस्टर्ड नॉमिनी की भी मृत्यु हो चुकी है तो जो उत्तराधिकारी है वो क्लेम कर सकता है या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट और नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हैं.
- अगर क्लेम किया जाना वाला अमाउंट ज्यादा है, तो बैंक आपसे इन्डेम्निटी और परिवार के सदस्यों से NOC (no objection certificate) मांग सकते हैं.
- बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स और डीटेल्स वेरिफाई करेंगे, उसके बाद आपका पैसा ट्रांसफर कर देंगे.
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08:28 AM IST